ताज़ा खबरें
संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना
संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है संसदः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा दिया गया स्टे ऑर्डर छह महीने के बाद स्वत: खत्म नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालतों को मामलों के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने से बचना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि ये नियम है कि दीवानी और आपराधिक मामलों में दिया गया स्थगन आदेश 6 महीने के बाद स्वतः समाप्त नहीं होता है जब तक कि आदेशों को विशेष रूप से बढ़ाया न जाए।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार सिविल और आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालयों और अन्य अदालतों द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश छह महीने की अवधि के बाद स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे, जब तक कि आदेशों को विशेष रूप से बढ़ाया न जाए।

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसी भी समय सीएए नियमों को अधिसूचित कर सकता है। सीएए नियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए अल्पसंख्यकों के भारतीय नागरिकता आवेदनों का प्रसंस्करण सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के सूत्रों के मुताबिक, अगले महीने के पहले सप्ताह में सीएए के नियम लागू किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, मार्च के पहले हफ्ते या इसके बाद किसी भी दिन सीएए के नियम लागू कर दिए जाएंगे, नियम लागू होने के साथ ही सीएए कानून लागू हो जाएगा।

बता दें कि सीएए नियमों को लागू करने के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि नियम तैयार हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को वो वर्ष बताना होगा, जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।

नई दिल्ली: भारतीय तटरक्षक बल यानि इंडियन कोस्ट गार्ड (आईसीजी) महिला अधिकारियों के परमानेंट कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए केंद्र को कड़ी चेतावनी दी। अदालत ने कहा, "आप महिला अधिकारियों को या तो परमानेंट कमीशन दीजिए वरना हम आदेश जारी करेंगे।" अब इस मामले में 1 मार्च को सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आईसीजी के लिए योग्य महिला शॉर्ट-सर्विस कमीशन अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने की मांग की गई है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि कोस्ट गार्ड नेवी और आर्मी से बिल्कुल अलग है। इस मामले में एक बोर्ड बनाई जा चुकी है। इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, इन सभी कार्यक्षमता आदि तर्कों में 2024 में कोई दम नहीं है। महिलाओं को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो हम ऐसा करेंगे।

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। दोनों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। कौन कहां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस बात की जानकारी आप-कांग्रेस ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।

दिल्ली की 7 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और चांदनी चौक सीटों पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेगी।

चंडीगढ़ और गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। आप अब दक्षिण गोवा में अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेगी। हरियाणा में कांग्रेस 9 और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। वहीं बात अगर गुजरात की करें तो यहां कांग्रेस सबसे ज्यादा यानि कि 24 सीटों और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख