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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसी भी समय सीएए नियमों को अधिसूचित कर सकता है। सीएए नियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए अल्पसंख्यकों के भारतीय नागरिकता आवेदनों का प्रसंस्करण सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के सूत्रों के मुताबिक, अगले महीने के पहले सप्ताह में सीएए के नियम लागू किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, मार्च के पहले हफ्ते या इसके बाद किसी भी दिन सीएए के नियम लागू कर दिए जाएंगे, नियम लागू होने के साथ ही सीएए कानून लागू हो जाएगा।

बता दें कि सीएए नियमों को लागू करने के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि नियम तैयार हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को वो वर्ष बताना होगा, जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।

सीएए कानून यानी नागरिकता संशोधन कानून 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए रास्ता खोलता है, जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है।

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