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लखनऊ: केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा ने जिस नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को पास किया है उसे देश के हर राज्य की सरकार को मानना ही होगा। यह एक संवैधानिक बाध्यता है। जो लोग इस कानून को अस्वीकार करने की बात कहते हैं वह या तो संवैधानिक मामलों की जानकारी नहीं रखते या फिर वह जानबूझ कर अनजान बन रहे हैं। श्री नकवी ने यह बातें शनिवार को यहां अवध शिल्पग्राम में आयोजित हुनर हाट के उद्घाटन समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में कहीं।

उन्होंने कहा कि अब यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए नागरिका कानून में अब न कोई बदलाव होने वाला है, न कोई संशोधन होने वाला है और न ही यह वापस होने वाला है। उन्होंने कहा कि यह कानून भारत के लोगों के लिए है ही नहीं बल्कि यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बसे लोगों के लिए है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने महीनों इस कानून के मसविदे पर मंथन किया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही यह कानून पास हुआ है तो इसे सबको मानना चाहिए।

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