ताज़ा खबरें
बैतूल के कोयला खदान में स्लैब गिरने से मलबे में दबे तीन लोगों की मौत
हमें इंतजार है, 8 मार्च को महिलाओं के खातों में पैसे आएंगे: गोपाल राय
'आप' पार्षदों की बैठक में संगठनात्मक मजबूती पर हुई चर्चा: गोपाल राय
'सड़कों पर गढ्ढे, गलियों में अंधेरा है', सपा विधायक ने सरकार को घेरा

शाहजहांपुर: चिन्मयानंद केस मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में जिला अदालत ने भाजपा नेता चिन्मयानंद और छात्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कानून की पढ़ाई कर रही छात्रा ने चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में जिला सत्र न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सिंह ने कहा कि सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में चिन्मयानंद की जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई जिसे जिला न्यायाधीश रामबाबू शर्मा ने सुना इसके अलावा स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़िता छात्रा की भी जमानत याचिका पर सुनवाई की।

उन्होंने बताया कि स्वामी चिन्मयानंद एवं रंगदारी की आरोपी पीड़ित छात्रा दोनों की जमानत याचिका को जिला सत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। वहीं चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने बताया की वह स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद इस मामले की अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय में करेंगे।

पीड़ित छात्रा के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने बताया कि आज स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने यह तर्क भी सामने रखा कि चिन्मयानंद जब निर्वस्त्र होकर पीड़िता से मालिश करवाते थे और इस दौरान जब पीड़िता इसका विरोध करती थी तब उसके साथ बल प्रयोग किया जाता था। उन्होंने बताया कि ऐसे में जहां पर बल प्रयोग किया जाता है उस मामले में धारा 376 ही लगाई जाती है ना कि 376 (सी) लगाई जाती है।

पीड़िता की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान उनका कहना था कि जो रंगदारी का वीडियो पहले वायरल किया गया था उसके दो हिस्से बनाए गए पहले हिस्से को वायरल कर दिया गया और उसी वीडियो का दूसरा हिस्सा 26 सितंबर को वायरल किया गया और इस वीडियो में छेड़छाड़ (टेंपरिंग) की गई है।

इससे पहले पीड़ित छात्रा के वकील अनूप त्रिवेदी ने छात्रा की जमानत के लिए 26 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे एडीजेएम प्रथम सुधीर कुमार के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। एडीजेएम ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की थी।

उधर, चिन्मयानंद के वकील की ओर से जिला सत्र न्यायालय में उनकी जमानत के लिए 24 सितंबर को दिए गए प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई की तारीख 30 सितंबर तय की थी।

पीड़ित छात्रा की मां ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका से मांगी मदद

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली शाहजहांपुर की छात्रा की मां ने 28 सितंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पत्र भेजकर इंसाफ दिलाने की मांग की थी। प्रियंका भी इस मामले में लगातार ट्वीट कर रहीं हैं। उनके लगातार ट्वीट के बाद कांग्रेस ने 30 सितंबर यानी आज से 7 अक्टूबर तक शाहजहांपुर से लखनऊ तक न्याय पदयात्रा निकालने का फैसला किया। हालांकि शाहजहांपुर जिला प्रशासन ने पदयात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया।

प्रियंका ने रविवार को भी अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो शेयर किया, जिसमें स्थानीय अधिकारी चिन्मयानंद की आरती उतारते दिख रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि मात्र एक साल पहले शाहजहांपुर के कई प्रशासनिक अधिकारी चिन्मयानंद की आरती उतारते दिखे। मामला अखबारों में उछला था। दुष्कर्म पीड़िता द्वारा आपबीती कहने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कैसे होता? जब पूरा महकमा गले लगाकर उनका बचाव कर रहा था। वहीं युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव ने छात्रा की गिरफ्तारी को भाजपा सरकार की साजिश करार दिया है।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख