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कानपुर; 96.62 करोड़ रुपये के बंद हुए पुराने नोट रखने वाले कानपुर के आरोपी व्यापारी आनंद खत्री को 483 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।आरोपी खत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा और बैंक नोट्स (देयताओं का समाप्ति) अधिनियम 2017 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बता दें कि इस नियम के मुताबिक, पुराने नोट रखने पर जेल जाने के साथ पकड़ी गई रकम पर पांच गुना टैक्स देना होता है। जमा न करने की स्थिति पर इसकी भरपाई के लिए उनकी चल-अचल संपत्ति से किए जाने का प्रावधान है।

इस बारे में सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के पूर्व चेयरमैन विवेक खन्ना ने मीडिया को बताया कि पुरानी करेंसी रखने पर फाइन के रूप में पांच गुना टैक्स देना होता है। इस तरह खत्री के पास पकड़ाए 96.62 करोड़ रुपये के बदले उन्हें 483.1 करोड़ रुपये चुकाने पड़ सकते हैं।

संसद ने पिछले साल निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारी दायित्व समाप्ति) कानून, 2017 पारित किया गया था। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पास 500 और 1000 रुपये के 10 से अधिक पुराने नोट रखा हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 10 हजार रुपये जुर्माने भरना पड़ेगा। हालांकि, रिसर्च, स्टडी और मुद्रा शास्त्र के उद्देश्य से 25 नोट रखने की छूट है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये या फिर जब्त की गई राशि का पांच गुना (जो भी अधिक हो) वसूल किया जा सकता है।

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