बेंगलुरु: जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को 14 मई तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। कर्नाटक के केआर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के एक मामले में एसआईटी अधिकारियों ने उन्हें 4 मई (शनिवार) को गिरफ्तार किया था। एचडी रेवन्ना 8 मई तक (एसआईटी की हिरासत में थे।
होलेनरसीपुरा विधायक और उनके सहयोगी पर आईपीसी की धारा 364ए (फिरौती के लिए अपहरण), 365 (नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपहरण) और 34 (सामान्य इरादे से अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एचडी रेवन्ना को नहीं मिली राहत
एचडी रेवन्ना को स्पेशल कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। उनकी याचिका पर बुधवार (8 मई) को सुनवाई हुई। इससे पहले कोर्ट ने 4 मई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एचडी रेवन्ना और उनके करीबी सतीश बबन्ना के खिलाफ 29 अप्रैल को एक महिला का अपहरण करने के आरोप में गुरुवार (2 मई) की रात को मामला दर्ज किया गया था।
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जारी हुआ था ब्लू नोटिस
एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ राज्य की एसआईटी की ओर से ब्लू नोटिस जारी किया था, जिसका इंटरपोल ने सोमवार (6 मई) को जवाब दिया। इंटरपोल की ओर से कहा गया कि सभी 196 देशों को सतर्क कर दिया गया है कि अगर प्रज्वल रेवन्ना को उनके अधिकार क्षेत्र में किसी भी बंदरगाह पर देखा जाता है, तो उसकी पहचान करें और रिपोर्ट करें।
एचडी कुमारस्वामी ने राज्य सरकार पर लगाए आरोप
इस मामले को लेकर जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर चुनाव से पहले यूएसबी ड्राइव बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने एसआईटी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।
एचडी रेवन्ना को शनिवार को मेडिकल जांच के लिए बॉरिंग अस्पताल लाया गया था। वहां उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा, 'मेरे 40 साल के राजनीतिक करियर में मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा है।''