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नई दिल्ली: बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े कर्लीज रेस्तरां को ढहाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रेस्तरां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ढहाने के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। रेस्तरां की तरफ से याचिका में कहा गया है कि एनजीटी ने बिना उसे कोई मौका दिए सीधे तोड़फोड़ का आदेश दे दिया। सीजेआई यू यू ललित की बेंच ने मेंशनिंग में याचिका पर सुनवाई की।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेस्तरां से जुडे़ सारे दस्तावेज और तस्वीरें तलब किए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रेस्तरां को फिलहाल कॉमर्शियल गतिविधि ना करने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। गोवा सरकार के वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया है।

बता दें कि गोवा सरकार ने एनजीटी की मंजूरी के बाद सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े कर्लीज रेस्तरां को आज ही गिराना शुरू किया है। ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अंजुना में कर्लीज को कॉस्टल रेगुलेशन क्षेत्र के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए निर्मित संरचनाओं को गिराने के आदेश से राहत देने से इनकार कर दिया था।

अब सोनाली फोगाट की हत्या के बाद सुर्खियों में आए कर्लीज रेस्तरां को ट्रिब्यूनल के ताजा आदेश के बाद एक बड़े हिस्से को तोड़फोड़ का सामना करना पड़ रहा है। ताजा कार्रवाई गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

‘कर्लीज' नामक यह रेस्तरां उत्तरी गोवा के प्रसिद्ध अंजुना बीच पर स्थित है। मौत से कुछ घंटों पहले फोगाट इसी रेस्तरां में पार्टी कर रही थीं। इसी कारण यह रेस्तरां हाल में सुर्खियों में रहा था। इस रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स फोगाट की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में शामिल थे। उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

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