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चंडीगढ़: चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सिख निकायों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास एक प्रतिवेदन भेजा था जिसके बाद यह फैसला लिया गया। अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल इस मांग पर जोर देने के लिए गृह मंत्री से मिले थे जिसके बाद यह घोषणा की गई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने चंडीगढ़ प्रशासन को दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना का पालन करने की सलाह दी है।

अधिसूचना में केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में दोपहिया वाहन चलाते समय सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली परिवहन विभाग ने चार जून, 1999 को जारी की गई अपनी अधिसूचना के जरिये दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1993 के नियम 115 में संशोधन करते हुए महिलाओं के लिए ''मोटरसाइकिल चलाते या सवारी करते हुए सुरक्षात्मक हेडगियर (सिर को सुरक्षित रखने वाला उपकरण) पहनने को वैकल्पिक बना दिया था।

28 अगस्त, 2014 में जारी की गई अधिसूचना के जरिये नियम में और संशोधन किया गया ताकि दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के उप नियम 115 में ''महिला'' शब्द की जगह ''सिख महिला'' शब्द डाला जाए।

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