श्रीनगर: लोकसभा और विधानसभा चुनावों के सफल और शांतिपूर्ण होने के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से अगले साल के शुरू में पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। जनवरी में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आयोग की आरक्षण सिफारिशों के साथ अंतिम पंचायत मतदाता सूची जारी होने की उम्मीद है, जिसके साथ पंचायत चुनाव की घोषणा की जा सकती है।
राज्य चुनाव आयोग ने किया परिसीमन का निर्देश जारी
आधिकारिक सूत्रों ने कहा राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने सभी जिलों के उपायुक्तों, जो जिला चुनाव पंचायत अधिकारी (डीईपीओ) हैं, को मौजूदा पंचायत मतदाता सूचियों का वार्षिक संशोधन और हल्कों (राजस्व गांवों) का नए सिरे से परिसीमन करने के निर्देश जारी किए हैं।
जम्मू-कश्मीर में गत 9 जनवरी को पंचायत सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। प्रदेश में जम्मू-कश्मीर राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव आयोजित किए जाने हैं। पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव आखिरी बार नवंबर और दिसंबर 2018 में हुए थे।
पंचायत और शहरी निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। मतदाता सूची संशोधन में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र मतदाता अपना नाम शामिल करा सकते हैं।
जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 की धारा 38 के तहत संशोधन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 4291 पंचायतें हैं। इसमें प्रत्येक पंचायत में एक सरपंच होता है। इसी तरह 33 हजार से अधिक पंच मतदान प्रक्रिया के तहत चुने जाएंगे। ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत चुनाव करवाए जाने हैं। पहली बार पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को शामिल किया जा रहा है, जिसके लिए ओबीसी आयोग काम कर रहा है।
आयोग का दिसंबर तक कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। पंचायत चुनाव होने से प्रदेश में पंचायत स्तर पर विकास को बढ़ावा मिलेगा। पंचायतों से जुड़ी सभी परियोजनाओं में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ेगी। जिससे संबंधित क्षेत्रों की जरूरतों को शामिल करके विकास को गति दी जाएगी। पंचायत चुनाव में 65 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे।
6 जनवरी को अंतिम पंचायत मतदाता सूची होगी जारी
राज्य चुनाव आयोग (एईसी) की ओर से पंचायत मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के संदर्भ में 1-1-2025 को अर्हता तिथि के रूप दिया गया है। अंतिम मतदाता सूची को 6 जनवरी 2025 को प्रकाशित किया जाएगा। पंचायत चुनाव बूथ अधिकारियों (पीईबीओएस) को संबंधित पोलिंग स्टेशन स्थानों पर दावे और आपत्तियां लेने के लिए उपलब्ध रहने को कहा गया है। इसमें विशेष कैंपों में पीईबीओएस की बीएलओएस मदद करेंगे। इस प्रक्रिया के लिए प्रदेश के सभी बीस जिला उपायुक्तों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
आयोग के अनुसार 4 नवंबर 2024 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। जिसमें इस तिथि से 12 नवंबर तक जोड़ना, हटाना, सुधारना और स्थानांतरण के लिए दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। पोलिंग बूथ स्थानों पर आगामी 16 नवंबर (शनिवार), 17 नवंबर (रविवार), 23 नवंबर (शनिवार), 24 नवंबर (रविवार) 30 नवंबर (शनिवार) और 1 दिसंबर (रविवार) को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ईआरओ द्वारा 20 दिसंबर (शुक्रवार) तक दावों और आपत्तियों का निपटान किया जाएगा, जिसके बाद 6 जनवरी (सोमवार) को अंतिम पंचायत मतदाता सूची जारी की जाएगी।