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गुरुग्राम: पटौदी की अदालत ने बुधवार को कथित गो रक्षक और बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर को हत्या की कोशिश के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसे बुधवार को चार दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तरन्नुम खान की अदालत ने मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को न्यायिक हिरासत के तहत भोंडसी जेल भेज दिया। पटौदी के सहायक पुलिस आयुक्त हरिंदर सिंह ने बताया, ‘‘मोनू मानेसर को आज अदालत के समक्ष पेश किया गया और मामले की जांच जारी रहने के मद्देनजर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।''

इससे पहले सात अक्टूबर को अदालत ने गुरुग्राम पुलिस को मानेसर की चार दिन की हिरासत दी थी। उसे इस साल सात फरवरी को, पटौदी पुलिस थाने में हत्या की कोशिश संबंधी धारा के तहत दर्ज मामले में हथियार की बरामदगी के लिए कानपुर ले जाया गया था। अदालत के समक्ष पेश अर्जी में पुलिस ने बताया कि हिरासत के दौरान मानेसर की निशानदेही पर सफेद रंग की एक स्कॉर्पियो कार, एक राइफल और चार कारतूस बरामद किए गए हैं।

पुलिस के मुताबिक, यह मामला पटौदी के बाबा शाह मोहल्ला में छह फरवरी को दो गुटों के बीच हुई झड़प का है और इस दौरान मानेसर अपने गुट के साथ मौके पर था। मोहल्ले के ही मुबीन खान ने शिकायत दर्ज कराई है कि दोनों गुटों के बीच गोलीबारी के दौरान उनके बेटे को कथित तौर पर गोली लगी थी। शिकायत के आधार पर पटौदी पुलिस थाना में मानेसर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 307 (हत्या का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

मानेसर को नासिर और जुनैद नामक दो लोगों का अपहरण और हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिनके शव राजस्थान-हरियाणा सीमा पर 16 फरवरी को जली हुई हालत में, एक वाहन से मिले थे। आरोप है कि नासिर और जुनैद का कुछ कथित गोरक्षकों ने गो तस्करी का आरोप लगाकर अपहरण कर लिया था।

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