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चंडीगढ़: जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में सामुहिक बलात्कार पर रिपोर्ट को खारिज करने के बाद हरियाणा पुलिस ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि इस मामले में एफआईआर में सामुहिक बलात्कार की धारा को जोड़ा गया है। यह पहल तब की गई है जब पुलिस को महिलाओं के दो पत्र मिले जिसमें यह कहा गया कि उनका यौन उत्पीड़न किया गया । पुलिस ने कल अदालत को बताया कि पहला पत्र एक मार्च को सोनीपत के पुलिस अधीक्षक की ओर से फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त को अग्रेशित किया गया है जिसे दो मार्च को विशेष अधिकारियों के समूह को भेजा गया । दूसरा पत्र एक अप्रवासी भारतीय महिला का था जो स्थानीय न्यूज चैनल के जरिये पुलिस को भेजा गया। अदालत में हरियाणा पुलिस द्वारा कल पेश हलफनामे में कहा गया, ‘‘ दोनों संवादों के तथ्यों से भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी के तहत अपराध करने की बात स्पष्ट होती है और इसमें संबंधित धारा जोड़ी गई है और इन संवादों की पुष्टि के लिए जांच की जा रही है। ’

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