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नई दिल्ली: वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दी गयी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को कहा कि पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी जिसे अब एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। आकलन वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ायी गयी है। तारीख आगे बढ़ाये जाने से उन व्यक्तिगत आयकरदाताओं को मिलेगा जो अब तक रिटर्न नहीं भर सके हैं।

इस साल से सरकार ने आखिरी तारीख के बाद रिटर्न भरने पर पेनल्टी लगाने का फैसला किया है। ये पेनल्टी 10 हजार रुपए तक हो सकती है। अगर कोई 31 अगस्त के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसके 5 हजार रुपए की पेनल्टी देनी होगी। 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर ये पेनल्टी 10 हजार रुपए होगी।

नई दिल्ली: बैंकों से करोड़ों रूपये लेकर आर्थिक अपराधियों के देश छोड़कर भाग जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर विभिन्न दलों द्वारा चिंता जताये जाने के बीच ऐसे अपराधियों की सम्पत्ति जब्त करने और उन्हें दंडित करने के प्रावधान वाले भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को आज संसद की मंजूरी मिल गयी। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह एक समुचित विधेयक है और इसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़ों की देश के भीतर और बाहर सभी बेनामी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। गोयल ने कहा कि 100 करोड़ रूपये से अधिक के मामलों के लिए विधेयक में प्रावधान किए गए हैं जिसका मकसद बड़े आर्थिक अपराधियों पर ध्यान केन्द्रित करना है।

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की शनिवार को हुई 28वीं बैठक में सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से बाहर करने का फैसला हुआ है। अब सैनिट्री नैपकिन पर जीएसटी की दर को शून्य कर दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने की। बैठक बाद में वित्तमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बैठक में देश की 125 करोड़ की आबादी की सुविधाओं को देखते हुए फैसले लिए गए हैं। साथ ही पारदर्शिता बरतने की कोशिश की गई है। बैठक में तकरीबन 35 से ज्यादा उत्पादों पर जीएसटी रेट घटाए गए हैं।

छोटे शिल्पकारों के उत्पादों पर भी जीएसटी घटाकर शून्य फीसदी कर दिया गया है। मार्बल, लकड़ी के उत्पाद, राखी, दोना, झाड़ू आदि पर जीएसटी शून्य फीसदी कर दिया गया है। वहीं हैंडलूम की दरी, 1000 रुपये से कम की टोपी पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही 25 इंच तक का रंगीन टीवी अब सस्ता हो जाएगा। इस पर जीएसटी अब 28 से घटाकर 18 फीसदी किया गया है। वहीं किसानों के इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, लीथियम आयन बैट्री, वैक्यूम क्लीनर, ग्राउंड, जूसर, शेवर, वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन पर भी जीएसटी घटाया गया है।

नई दिल्ली: भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कैग) ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में रेलवे को जमकर फटकार लगाई है। रेलवे को सबसे ज्यादा फटकार फ्लेक्सी फेयर स्कीम पर लगाई गई है। कैग ने कहा है कि राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर लागू होने के बाद 2-एसी की 17 फीसदी से ज्यादा सीट खाली रहीं और 3-एसी की 5 फीसदी सीटें खाली थीं, जबकि शताब्दी ट्रेनों की 25 फीसदी सीटें खाली रही हैं। कैग ने कहा है कि 3-एसी से रेलवे पहले से फायदा कमा रहा था इसलिए इसमें फ्लेक्सी किराया लागू करना उचित नहीं था।

प्रीमियम ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर लगने से 9 सितंबर, 2016 से 31 जुलाई, 2017 तक इन ट्रेनों से करीब 7 लाख मुसाफ़िर दूर हो गए हैं। फ्लेक्सी फेयर की वजह से रूट पर चलने वाली मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों पर लोड बढ़ा है। कैग का कहना है कि 120 दिन पहले टिकट बुक कराने पर 17 दिशाओं में हवाई यात्रा सबसे सस्ती हैं। हालांकि बाक़ी बची 9 दिशाओं में हवाई किराया ज्यादा है, लेकिन यह महज 600 रुपये ज्यादा है। 90 दिन पहले टिकट बुक कराएं तो 18 दिशाओं में हवाई सफर सबसे सस्ता है।

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