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गुवाहटी: संसद के दोनों सदनों से पारित वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक को असम विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया। इसके साथ ही पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के प्रावधान वाले विधेयक को अनुमोदित करने वाला असम पहला राज्य बन गया है। विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने सदन में इसकी घोषणा की। विपक्षी कांग्रेस और एआईयूडीएफ के सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया, लेकिन इससे पहले असम पर जीएसटी के प्रभाव के बारे में विधानसभा में चर्चा कराए जाने की मांग कि गई। अध्यक्ष ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। जीएसटी के लिए संविधान के 122वें संशोधन विधेयक 2014 को असम विधानसभा द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष दास और राज्य के वित्त मंत्री हिमंत विश्वा शर्मा ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल चाहते थे कि जीएसटी अनुमोदित करने वाला असम पहला राज्य बने ताकि इससे राज्य के उद्योगों में सकारात्मक संकेत जाए। मुख्यमंत्री की ओर से शर्मा ने विधेयक को पेश किया था। शर्मा ने कहा कि ब्राजील और कनाडा के बाद भारत तीसरा देश होगा जहां केंद्र और राज्यों में जीएसटी संग्रह एक नई संस्था जीएसटी परिषद के जरिए किया जाएगा। जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले कम से कम 15 राज्यों द्वारा इस पर अपनी सहमति जतानी होगी।

उसके बाद जीएसटी परिषद को अधिसूचित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए एक अप्रैल 2017 की समयसीमा तय की है।

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