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लखनऊ: रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। गुरुवार को इस संबंध में विधानसभा से अधिसूचना जारी कर दी गई। अब्दुल्ला आजम स्वार टान्डा सीट से 2017 में चुनाव जीते थे। अब यह सीट रिक्त हो गई है। बीते साल 16 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता को अवैध धोषित कर दिया था। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश पर किसी तरह के स्थगनादेश की सूचना नहीं आई है। ऐसे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तह अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन 16 दिसंबर 2019 से विधि शून्य माना जाएगा। इस तरह सीट रिक्त है।

दरअसल, 2017 में नामांकन के समय अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं थी। लेकिन उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा था और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के नेता नवाब काजिम अली खान ने याचिका दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि अब्दुल्ला उस समय चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में आए प्रदर्शनकारियों को पेंशन देने के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ये कहते हैं कि सीएए के प्रदर्शनकारियों को पेंशन देंगे। सीएए में कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है। नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र व संविधान बचाने वालों को पेंशन देने में गलत क्या है? वित्त मंत्री ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस अराजकता पैदा कर रही है। चौधरी ने कहा, "हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये हिंदू-मुसलमान की बात करते हैं। हम दुनिया को एक करने की बात करते हैं ये गोली मारने की बात करते हैं। भाजपा की नीति हिंदू-मुसलमान बांटने की है।"

महंगाई पर सपा का सदन से वाकआउट

सपा सदस्यों ने महंगाई के मुद्दे पर सदन का वाकआउट किया। नेता विरोध दल राम गोविंद चौधरी ने नियम 56 में कहा कि प्रदेश में महंगाई चरम पर है। खाद पदार्थों के दाम बढ़ने से गरीब जनता को दाल, चावल सब्जी, रोटी की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है।

सीतापुर: रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान, उनकी विधायक पत्नी और बेटे को गुरुवार सुबह सीतापुर जिला जेल स्थानांतरित कर दिया गया। जेल के सूत्रों ने बताया कि आजम, उनके बेटे तथा पत्नी को आज अलसुबह सीतापुर जेल स्थानांतरित कर दिया गया। वे मामले की अगली सुनवाई यानी दो मार्च तक सीतापुर जेल में ही रहेंगे। रामपुर की एक अदालत ने बुधवार को रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम, रामपुर सदर सीट से विधायक उनकी पत्नी तजीन फातिमा और स्वार सीट से सपा विधायक उनके पुत्र अब्दुल्ला को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में दो मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे।

आजम ने यहां संवाददाताओं से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि पूरा मुल्क जानता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। सीतापुर जेल स्थानांतरित किए जाने की वजह के बारे में पूछे जाने पर आजम ने कहा कि यह सरकार का फैसला है। आजम, उनकी पत्नी तजीन और पुत्र अब्दुल्ला ने अपर जिला न्यायाधीश—6 (एमपी, एमएलए) धीरेन्द्र कुमार की अदालत में बुधवार को समर्पण किया था।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल मुकदमे की सुनवाई पर अधीनस्थ अदालत वाराणसी के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की याचिका पर दिया है। अधीनस्थ अदालत ने गत चार फरवरी को यह कहते हुए सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया था कि हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर पारित अंतरिम आदेश काफी समय से नहीं बढ़ाया गया है। छह माह बाद अंतरिम आदेश विखंडित माना जाए और केस की सुनवाई की जाए।

याची का कहना था कि उसकी याचिका पर अंतरिम आदेश से अधीनस्थ अदालत को मुकदमे की सुनवाई करने पर रोक लगाई गई थी। अंतरिम आदेश न बढाए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या करते हुए कोर्ट ने सुनवाई करने का आदेश देकर गलती की है। अधीनस्थ अदालत का कहना था कि छह माह बीत जाने के बाद भी अंतरिम आदेश नहीं बढाया गया इसलिए आदेश स्वतः विखंडित हो गया है। मामले के तथ्यों के अनुसार 1998 में याची ने मंदिर-मस्जिद विवाद पर सिविल कोर्ट के सुनवाई के अधिकारिता पर आपत्ति की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

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