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लखनऊ: बागपत में सब इंस्पेक्टर की दाढ़ी पर मचे बवाल के बाद डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने नए सिरे से निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सिख धर्म के लोगों को छोड़कर कोई भी बिना इजाजत दाढ़ी-बाल नहीं बढ़ा सकता। दरअसल, डीजीपी ने यह सर्कुलर बागपत में एक सब इंस्पेक्टर द्वारा अपनी दाढ़ी कटवाने से इंकार करने पर उठे विवाद के बाद जारी किया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर तर्क-वितर्क किए जा रहे थे।

डीजीपी ने सर्कुलर में कहा है कि धार्मिक आधार पर अस्थायी अवधि के लिए दाढ़ी रखने और लंबे बाल रखने की अनुमति कार्यालय के प्रमुख द्वारा दी जा सकती है। स्टाइलिश दाढ़ी-बाल के लिए कोई अनुमति नहीं होगी। पुलिस कर्मी अपनी मूंछ इच्छानुसार रख सकते हैं। लेकिन मूंछें ट्रिम्ड होनी चाहिए और उनका रखरखाव अच्छा होना चाहिए। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि वे गलत वर्दी और दाढ़ी-बाल को लेकर टोकाटाकी जरूर करें जिससे अनुशासन बना रहे।

लखनऊ: भाजपा ने यूपी में राज्यसभा की दस सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट जारी होते ही चुनाव का परिदृश्य भी एक तरह से साफ हो गया है। मंगलवार को नामांकन का अंतिम दिन है।

भाजपा ने केवल आठ प्रत्याशियों के ही नामों की घोषणा की है। सपा और बसपा की तरफ से एक-एक प्रत्याशी पहले ही नामांकन कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब चुनाव की नौबत नहीं आएगी। सभी दस प्रत्याशी निर्विरोध हो जाएंगे। पहले माना जा रहा था कि दस सीटों के लिए होने वाले चुनाव में भाजपा नौ सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। ऐसे में सपा-बसपा के एक-एक प्रत्याशी उतरने से मतदान कराना पड़ सकता है। 

भाजपा ने हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, हरिद्वार दुबे, बृजलाल, नीरज शेखर, श्रीमति गीता शाक्य, बीएल वर्मा, श्रीमति सीमा द्विवेदी को टिकट दिया है। सपा की ओर से रामगोपाल यादव और बसपा की ओर से रामजी गौतम ने पहले ही नामांकन कर दिया है।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में गोहत्या संरक्षण कानून का निर्दोष लोगों के खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है। जब कभी कोई मांस बरामद होता है तो उसे फारेंसिक लैब में जांच कराए बिना गोमांस करार दे दिया जाता है और निर्दोष व्यक्ति को उस अपराध के लिए जेल भेज दिया जाता है, जो शायद उसने किया ही नहीं है। अदालत ने प्रदेश में छुट्टा जानवरों की देखभाल की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में गोहत्या अधिनियम को उसकी सही भावना के साथ लागू करने की आवश्यकता है। गोहत्या कानून के तहत जेल में बंद रामू उर्फ रहीमुद्दीन के जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने यह टिप्पणी की। 

कोर्ट ने कहा कि जब कभी कोई गोवंश बरामद किया जाता है तो कोई रिकवरी मेमो तैयार नहीं किया जाता है और किसी को नहीं पता होता है कि बरामदगी के बाद उसे कहां ले जाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि गो संरक्षण गृह और गोशाला बूढ़े और दूध न देने वाले पशुओं को नहीं लेते हैं। 

बागपत: उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता ही जा रहा है। बागपत जनपद में अपराधी खुलकर खेल रहे हैं। बड़ौत में सीमेंट व्यापारी प्रदीप आत्रेय की हत्या के बाद बेखौफ बदमाशों ने सोमवार सुबह लोहा व्यापारी का अपहरण कर लिया है। बदमाशों ने एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। इससे पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मचा है। सूचना मिलने पर पुलिस पीड़ित के घर पहुंची और मामले की जानकारी ली। उधर, घटना की जानकारी लगने पर आईजी प्रवीण कुमार भी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बड़ौत की खत्री गढ़ी निवासी लोहा व्यापारी आदेश जैन का महावीर मार्ग पर लोहे का गोदाम है। सोमवार सुबह वह गाड़ी से लोहा उतरवाने के लिए घर से गोदाम पर जाने के लिए निकले थे। इस बीच रास्ते में व्यापारी का अपहरण कर लिया गया। परिजनों का कहना है कि रंगदारी के लिए अपहरण किया गया है। मोबाइल फोन पर कॉल करके एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है।

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