लखनऊ: एमपीएमएलए के विशेष जज पवन कुमार राय ने एक आपराधिक मामले में गैरहाजिर रहने पर अभियुक्त संजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। संजय सिंह आप पार्टी से राज्यसभा सदस्य हैं।
12 अगस्त, 2020 को थाना हजरतगंज में कुछ विवादास्पद बयानों के मद्देनजर आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। विवेचना के उपरांत अभियुक्त संजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 505 (1) व 505 (2) में आरोप पत्र दाखिल किया गया। एमपीएमएलए की विशेष अदालत ने इस आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए संजय सिंह को समन जारी किया था। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बीते 21 जनवरी को हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी।
मंगलवार को एमपीएमएलए की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई थी। संजय सिंह की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई। साथ ही कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
लिहाजा उन्हें उपस्थित होने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। विशेष अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। कहा कि इससे पहले भी अभियुक्त की हाजिरी माफी की कई अर्जी पोषणीयता के अभाव में खारिज हो चुकी है। बावजूद इसके अभियुक्त द्वारा हाजिरी माफी की अर्जी दी जा रही है। जबकि अभियुक्त ने इस मामले में जमानत तक नहीं कराई है। अब मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।