नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 2018 में हुई मौत के मामले में उसके चाचा का बयान दर्ज किया है। एक वकील ने यह जानकारी दी। वकील ने बताया कि गवाह ने जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के समक्ष बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान अपना बयान दर्ज कराया।
पीड़िता के साथ बर्खास्त भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने कथित तौर पर 2017 में दुष्कर्म किया था। उस समय पीड़िता नाबालिग थी। सेंगर के सहयोगियों ने उसके पिता को कथित तौर पर प्रताड़ित किया था और अवैध आग्नेयास्त्र रखने के मामले में कथित तौर पर तीन अप्रैल, 2018 को फंसा दिया था। उनकी नौ अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई। अदालत ने पहले सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ पीड़िता के पिता की हत्या और अन्य आरोपों में आरोप तय किया था। अदालत ने सेंगर और सह-आरोपी शशि सिंह के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप भी तय किए हैं।
भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर वर्ष 2017 में कथित रूप से नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप है। इस मुकदमे के सिलसिले में बीती 28 जुलाई को पीड़िता, उसके वकील व परिवार के अन्य सदस्य रायबरेली जा रहे थे। तभी उनकी कार को एक ट्रक टक्कर मार दी थी। इसमें पीड़िता की चाची व मौसी की मृत्यु हो गई थी। पीड़िता व उसका वकील गंभीर रुप से जख्मी हुए थे।