नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मेरठ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को हापुड़ में भीड़ द्वारा पीट कर हत्या के मामले की जांच की निगरानी का निर्देश दिया। प्रधन न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि संबंधित थाना प्रभारी का तबादला कर दिया गया है और उसने इस मामले में आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिये अपील भी दायर की है। इस मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करते हुए पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'यह निर्देश दिया जाता है कि मेरठ रेंज के पुलिस महानिदेशक की देखरेख में इस मामले की जांच की जायेगी।'
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा कि पुलिस ने घटना के वक्त तत्परता से कार्रवाई की है और इसकी जांच 60 दिन के भीतर पूरी हो जायेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के शिकायतकर्ता समीउद्दीन के आरोपों को बेहद गंभीर बताते हुए 13 अगस्त को निर्देश दिया था कि हापुड़ में भीड़ के हमले की घटना की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से करायी जाए।
हापुड़ में 18 जून को हुई इस घटना में गौ रक्षा के नाम पर किए गए हमले में कासिम कुरैशी नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी और समीउद्दीन नामक एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गया था।
समीउद्दीन ने ही इस मामले की जांच के लिये विशेष जांच दल गठित करने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में शिकायतकर्ता को उचित सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करने का निर्देश भी पुलिस को दिया था। याचिका में पीड़ित को उसके इलाज के लिये राज्य सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में इस घटना के मुख्य आरोपी युधिष्टिर सिंह सहित सारे आरोपियों की जमानत रद्द करने का भी आग्रह न्यायालय से किया गया था।