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नई दिल्ली: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला देने का प्रावधान दिया गया था, और नया कानून पारित करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में रहने का हकदार नहीं है।

इसका मतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना होगा। 2016 में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने एक कानून पारित किया था जिसके तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सारी जिंदगी सरकारी बंगले में रह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस कानून को रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐक्ट का सेक्शन 4(3) असंवैधानिक है। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने होंगे, उनमें मुलायम सिंह यादव, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, BSP प्रमुख मायावती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, पूर्व CM नारायण दत्त तिवारी और अखिलेश यादव शामिल हैं।

इन्हें दो महीने के अंदर सरकारी आवास को छोड़ना होगा।

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