लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी सरकार का एक और फैसला बदलते हुए निकायों में रिक्त 2500 पदों पर भर्ती का अधिकार विभाग से लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने का फैसला किया है। इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना शुरू करने के लिए आरएफक्यू को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। समाजवादी सरकार ने 14 मई 2016 को उत्तर प्रदेश पालिका सेवा एवं उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान, जल कल अभियंत्रण सेवा के सीधी भर्ती के करीब 2500 पदों पर भर्ती का अधिकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेकर विभाग को दे दिया था।
मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में इन भर्तियों को फिर से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने का फैसला किया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद निकायों में 1600 से 4200 ग्रेड पे वाले पदों पर भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इसमें केंद्रीयत सेवा के करीब 650 तथा अकेंद्रीयत सेवा के 1850 पद हैं।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद नगर विकास विभाग इन पदों पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव आयोग को भेजेगा।
कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बिड के लिए रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफक्यू) को मंजूरी दी गई। इसके आधार पर तकनीकी व वित्तीय टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को चार धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा उनमें इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी व अयोध्या शामिल हैं।
340 किलोमीटर का होगा एक्सप्रेस वे
प्रमुख सचिव सूचना ने पत्रकारों को बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को चार धार्मिक स्थलों वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या व गोरखपुर से जोड़ा जाएगा। वाराणसी में एनएच 33 से तथा अयोध्या, इलाहाबाद व गोरखपुर में इसे लोकनिर्माण विभाग के लिंक मार्ग से जोड़ते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में मिलाया जाएगा। इसमें हवाई पट्टी भी रहेगी। उन्होंने बताया कि 340 किमी लंबा बनने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की चौड़ाई 110 मीटर से बढ़ाकर 120 मीटर कर दी गई है।
श्रमिकों के हितों की रक्षा होगी
राज्य सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इसके लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) नियमावली 2009 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) की दूसरी नियमावली में संशोधन का फैसला किया गया। इस संशोधन के बाद श्रमिकों ने यदि पांच वर्ष के स्थान पर अपना अंशदान जमा किया है तो उसे योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही शहरों में बन वाले सभी प्रकार के भवनों की जीएसआई से मैपिंग कराई जाएगी। नियमावली में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है। श्रमिकों को जरूरत पर उसके द्वारा जमा की गई कुल राशि का 25 गुना अधिक सहायता दी जाएगी।
मानेदय बढ़ाया
इसके साथ ही राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर रखे गए रिटायर शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया गया है। प्रदेश में प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना को पूरा करने व मास ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन की स्थापना का फैसला किया गया है। सिंचाई विभाग की रुकी सरयू, अर्जुन, मध्य गंगा नगर की बड़ी परियोजना को पूरा करने के लिए नाबार्ड से लोन लेने की मंजूरी दी गई है। सहकारी विकास बैंक को 2400 करोड़ रुपये नाबर्ड से लोन लेने की भी मंजूरी दी गई है। शराब बनाने में प्रयोग होने वाले अल्कोहल 32 के स्थान पर 5 फीसदी टैक्स लिए जाने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सेवायोजन नियमावली में संशोधन का भी फैसला किया गया है।