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हरिद्वार: रुड़की धर्म संसद रोके जाने के बाद अब हरिद्वार प्रशासन ने अपने यहां भी होने वाली महापंचायत पर रोक लगा दी है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने मंगलवार को हिंदू धर्मगुरुओं द्वारा एक महापंचायत की घोषणा के बाद दादा जलालपुर गांव के 5 किमी के दायरे में दफा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। हरिद्वार के जिलाधिकारी वीएस पांडेय ने बताया कि दादा जलालपुर और आसपास के 5 किमी क्षेत्र में दफा 144 लागू कर दी गई है। सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम (महापंचायत) के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

बता दें कि हरिद्वार के भगवानपुर इलाके में 16 अप्रैल को एक धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं।

गौरतलब है कि उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार को होने वाली धर्म संसद पर पुलिस ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की में धारा 144 भी लगा दी है और धर्म संसद के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ आयोजकों की गिरफ्तारी भी हुई है।

रुड़की: थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में आयोजित होने वाली हिंदू महापंचायत की हरिद्वार जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय और एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कांफ्रेस के जरिए यह जानकारी दी। धारा 144 (सीआरपीसी की) लगाकर पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है।

उधर, महापंचायत की तैयारी के लिए पहुंचे काली सेना के राज्य संयोजक स्वामी दिनेशांनद भारती और उनके छह समर्थकों को पुलिस ने मंगलवार शाम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महापंचायत के लिए लगाए गए टेंट को भी हटा दिया है। साथ ही ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर सामान को भी बाहर भिजवा दिया गया है। पांच किलोमीटर के दायरे में गश्त बढ़ाने के साथ ही आला अधिकारियों ने गांव में डेरा डाल दिया है।

गौरतलब है कि 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान बवाल हो गया था। काली सेना ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि उसने बवाल के सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया।

नई दिल्ली: उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार को होने वाली धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच को रोका नहीं गया, तो मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराएंगे। हम मुख्य सचिव को अदालत में तलब करेंगे। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हो। हेट स्पीच को रोकने के लिए जरूरी सभी कदम उठाए जाएं।

उत्तराखंड के मुख्य सचिव को हालात को रिकॉर्ड में रखने और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों पर हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस ए एम खानविलकर ने कहा कि सरकार भरोसा दे रही है, लेकिन जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने बुधवार को रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर रोक की मांग की।

उत्तराखंड के वकील ने कहा कि हम निवारक कदम उठा रहे हैं। जिस समुदाय का सिब्बल समर्थन कर रहे हैं, वो भी कुछ चीजे कर रहा है। जस्टिस खानविलकर ने सरकार के वकील को रोका और कहा, ये कैसी दलीलें हैं? यह अदालत में बहस करने का तरीका नहीं है।

देहरादून: पुष्‍कर सिंह धामी ने दूसरी बार उत्तराखंड राज्‍य के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली है। देहरादून के परेड ग्राउंड में बुधवार को हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) ​गुरमीत सिंह ने 46 वर्षीय धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले केंद्रीय मंत्रियों में अमित शाह और नितिन गडकरी प्रमुख थे। यूपी के 'मनोनीत' सीएम योगी आदित्‍यनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

धामी के साथ आठ मंत्रियों ने भी शपथ ली, इसमें से पांच-सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, रेखा आर्य व गणेश जोशी ने लगातार दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली है। चंदन राम दास, सौरभ बहुगुणा और प्रेम चंद्र अग्रवाल को पहली बार मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के पहले, पुष्‍कर धामी ने आज देहरादून के टपकेश्‍वर मंदिर में पूजाअर्चना की। सोमवार शाम यहां बलबीर रोड स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह तथा सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई।

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