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रांची: झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल खूंटी में मनरेगा के पैसों की कथित हेराफेरी से जुड़े धन शोधन के मामले सहित अन्य आरोपों में पूछताछ के लिए मंगलवार को रांची में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ईडी धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत वर्ष 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी सिंघल का बयान दर्ज कर सकती है। एजेंसी ने छह मई को सिंघल और उनके व्यवसायी पति अभिषेक झा के खिलाफ झारखंड सहित कुछ अन्य जगहों पर की गई छापेमारी के दौरान उनसे संक्षिप्त पूछताछ की थी।

इस दौरान ईडी ने झा के भी बयान दर्ज किए थे। मामला धन शोधन से जुड़ा है, जिसमें झारखंड सरकार के पूर्व जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को ईडी ने 17 जून 2020 को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। सिन्हा के खिलाफ राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अध्ययन के बाद 2012 में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें कथित तौर पर लाभ के पद के केस में नोटिस भेजा है। उनसे जून 2021 में रांची में खनन लाइसेंस की कथित मंजूरी के मामले में जवाब मांगा गया है। वर्ष 2019 के हलफनामे में इसका खुलासा किया गया। इसके पहले चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से सभी संबंधित दस्तावेज तलब किए थे। खनन लीज आवंटन मामले में भाजपा की शिकायत पर राज्यपाल ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। चुनाव आयोग ने पत्र लिख कर राज्य सरकार से तथ्यों की जानकारी मांगी थी।

भाजपा का आरोप है कि सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए रांची के अनगड़ा में जून 2021 में 0.88 एकड़ क्षेत्रफल की पत्थर की खदान लीज पर ली। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुबर दास ने इस मामले में शिकायत की थी। संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत चुनाव आयोग की सलाह पर राज्यपाल फैसला ले सकते हैं। जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है। विधानसभा की सदस्यता भी छीनी जानी जा सकती है। ऐसा होता है उनका मुख्यमंत्री पद भी खतरे में आ सकता है।

रांची: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में जमानत दी गई है। लालू को इस मामले में 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। लालू प्रसाद को जुर्माने के तौर पर दस लाख रुपये जमा करने होंगे। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्मना लगाया था। इसके साथ ही अब लालू को चारा घोटाले के सभी मामलों में अब जमानत मिल गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री पर चारा घोटाले के पांच मामले दर्ज थे और सभी में सजा मिली है। सजा के खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में अपील के साथ जमानत याचिका दायर की थी। आधी सजा काटने और स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद ने जमानत मांगी थी। लालू प्रसाद फिलहाल बीमार हैं और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है।

रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और निर्दलीय विधायक सरयू रॉय के बीच कोविड प्रोत्साहन योजना में धन की हेराफेरी के आरोप को लेकर चल रहे विवाद ने कानूनी मोड़ ले लिया है। बन्ना गुप्ता ने रॉय को कानूनी नोटिस भेजा है और उसने तीन दिनों के भीतर बिना शर्त मांफी मागने को कहा है। 13 अप्रैल को, रॉय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और उन पर आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री के सेल में 60 व्यक्तियों के लिए वेतन लिया है। जिसमें स्वयं, उनके निजी सहायक भी शामिल थे।

वहीं अब कानूनी नोटिस में, गुप्ता ने आरोप को "झूठा और निराधार" कहा है और बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की है। इसके जवाब में रॉय ने बयान जारी कर कहा है कि नोटिस का जवाब देने लायक नहीं है। रॉय ने कहा, "मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने दें।"

इससे पहले, धन की हेराफेरी के आरोपों का जवाब देते हुए, गुप्ता ने कहा था कि रॉय के आरोप निराधार और तथ्य से परे हैं।

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