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नई दिल्ली: राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी नलिनी श्रीहरण को वेल्लोर केंद्रीय जेल से गुरुवार को एक महीने की पेरोल पर रिहा कर दिया गया। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी में इंतजाम करने के लिए अदालत से पेरोल की मांग की थी। नलिनी की बेटी हरिथ्रा का जन्म जेल में हुआ था और अभी ब्रिटेन में रह रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने पांच जुलाई को नलिनी को पेरोल दी थी। अदालत ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार उसके लिए एस्कॉर्ट खर्च का वहन करे। इससे पहले 28 साल में नलिनी को उसके पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए केवल एक दिन की पैरोल दी गई थी।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरमुदुर में एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। पिछले साल सितंबर में तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल को नलिनी और छह अन्य दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी।

नई दिल्ली: प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय रेस्तरां चेन सरवण भवन के संस्थापक पी राजगोपाल की बृहस्पतिवार को पुलिस हिरासत में एक अस्पताल में मृत्यु हो गयी लेकिन राजगोपाल की इच्छा के अनुसार यहां सरवण भवन में ग्राहकों को रोजाना की तरह ही इडली, वड़ा और दोसा जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसे गये। 73 वर्षीय राजगोपाल का गुरुवार को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 2001 में एक कर्मचारी की हत्या के मामले में दोषी ठहराये गये राजगोपाल ने कुछ दिन पहले ही आत्मसमर्पण किया था।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राजगोपाल ने कर्मचारी की पत्नी को अपनी तीसरी बीवी बनाने की कोशिश की, लेकिन जब वह अपने इस प्रयास में विफल रहा तो उसने उसके पति के अपहरण और हत्या की साजिश रची। लेकिन अपहरण और हत्या की यह खौफनाक वारदात की यह घिनौनी कहानी गुरुवार को देश और दुनिया में फैले सरवण भवनों की रसोई से उठती तमाम तरह के व्यंजनों की खुशबूओं के बीच कहीं गुम हो गई। दिल्ली में सरवण भवन के जनपथ और कनॉट प्लेस में दो रेस्तरां हैं। यहां आज का दिन भी रोज की तरह सामान्य रहा।

चेन्नई: एमडीएमके प्रमुख वाइको को बड़ी राहत देते हुए, मद्रास हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उन्हें 2009 के देशद्रोह के मामले में एक निचली अदालत द्वारा दी गई एक साल के कारावास की सजा पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति पी डी औडिकेसवालु ने वाइको की अपील पर सुनवाई करते हुए पांच जुलाई को विशेष अदालत द्वारा दी गई सजा निलंबित कर दी।

वाइको की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह का आरोप साबित करने के लिए कोई ऑडियो या वीडियो साक्ष्य पेश नहीं किया और पेश किये गये गवाह केवल पुलिसकर्मी थे और कोई सामान्य नागरिक गवाह के रूप में पेश नहीं हुआ। लोक अभियोजक ए नटराजन ने कहा कि वाइको ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने यह भाषण दिया था। लोक अभियोजक ने वाइको से अनुरोध किया कि वाइको पर देश की संप्रभुता के खिलाफ इस तरह का भाषण देने पर रोक लगाई जाए लेकिन इससे अदालत ने इंकार कर दिया।

चेन्नई: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तमिलनाडु में आतंकवादी संगठन ‘अंसारूल्ला’ गठित करने का कथित प्रयास करने को लेकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्हें हाल ही में सऊदी अरब ने भारत को सौंपा था। अदालत के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इन 14 आरोपियों को विशेष विमान से चेन्नई लाया गया जहां उन्हें पूनमाली में विशेष न्यायाधीश सेंथूर पांडियन की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया। अधिकारियों के अनुसार एनआईए की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को 25 जुलाई तक उसकी हिरासत में भेज दिया।

उनके मुताबिक आरोप है कि ये सभी तमिलनाडु में आतंकवादी संगठन अंसारूल्ला गठित करने के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। समझा जाता है कि हाल ही में उन्हें सऊदी अरब से प्रत्यर्पित किया गया था। एनआईए ने कहा था कि उसने शनिवार को इसी मामले में दो व्यक्तियों- हसन अली और हरीश मोहम्मद को गिरफ्तार किया था।

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