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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक कैदी के ज्ञापन पर 14 मई या उससे पहले आदेश दे जिसमें 16 मई को हो रहे विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे कैदी ने प्रचार करने के लिए पैरोल पर रिहा करने की मांग की है। न्यायमूर्ति वी भारतीदासन ने कैदी की बहन धनशेखरन द्वारा दायर की गई याचिका पर यह निर्देश दिया। वह तिरवोट्टियूर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहा है। उसने कारगर तरीके से चुनाव प्रचार करने के लिए पैरोल की मांग की है। न्यायाधीश ने कहा, 'चूंकि चुनाव 16 मई को होना है। तीसरे प्रतिवादी गृह सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के 09 मई के ज्ञापन पर 14 मई या उससे पहले आदेश दें।' भाषा

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