नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृहस्पतिवार को 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आप विधायक अमानत उल्लाह खान के खिलाफ संज्ञान लेने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है और संज्ञान लेने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्हें भी बरी किया जाता है।
राउज ऐवन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से फिलहाल इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सेक्शन नहीं लिया गया है। जिसके बाद कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामले में पर्याप्त सबूत हैं।
कोर्ट ने कहा मामले में मरियम सिद्दीकी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी।