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पंचकुला: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पंचकुला की सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनाई। गुरमीत राम रहीम सहित सभी चारों आरोपियों को पत्रकार मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि उम्रकैद की सजा के साथ-साथ सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने राम रहीम के लिए मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन उसके वकील ने उसके धार्मिक कामों का कोर्ट में हवाला दिया। बता दें कि मारे गए पत्रकार के परिवार ने दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की थी।

बता दें कि इससे पहले सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि सीबीआई अदालत ने बुधवार को हरियाणा सरकार की एक अर्जी स्वीकार कर ली थी। इसमें पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में सजा सुनाए जाने के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए गुरमीत राम रहीम को पेश करने की अनुमति मांगी गई थी।

चंडीगढ़: पत्रकार हत्या केस में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट 17 जनवरी को सजा का ऐलान करेगी। कोर्ट ने राम रहीम के साथ ही कृष्ण लाल, कुलदीप और निर्मल सिंह को भी दोषी करार दिया है। बता दें कि पत्रकार की हत्या के मामले में पंचकूला अदालत द्वारा शुक्रवार को फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर हरियाणा और पंजाब के कई क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

हरियाणा विशेषकर पंचकूला, सिरसा (डेरा मुख्यालय) और रोहतक जिलों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस, दंगा रोधी पुलिस और पुलिस बल की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पंचकूला अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हरियाणा पुलिस ने अदालत जाने वाले मार्ग पर अवरोधक लगाए हैं। जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि लोगों को अनावश्यक रूप से एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाए और अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। पुलिस ने बताया कि हरियाणा में सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के निकट अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है।

नई दिल्ली: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह ढींगरा कमिशन की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करें। गुरुग्राम में व्यवसायिक कॉलोनी विकसित करने को लेकर लाइसेंस देने की जांच करने के लिए साल 2015 में ढींगरा कमीशन का गठन किया गया था। इसमें राबर्ट वाड्रा और डीएलएफ़ को लाइसेंस देने का मामला भी शामिल है। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि सरकार के पास पर्याप्त सबूत है जिससे कि वो आयोग का गठन कर सके, इसमें कुछ भी ग़लत और दुर्भावनापूर्ण नहीं है।

हाई कोर्ट ने इसके अलावा यह भी कहा कि हुड्डा को नोटिस जारी करने को लेकर आयोग ने पूछताछ क़ानून के सेक्शन 8बी का अनुसरण नहीं किया। सील रिपोर्ट जो बेंच के द्वारा खोला गया वो भूपिंदर सिंह हुड्डा के प्रतिष्ठा से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि पूछताछ क़ानून का सेक्शन 8बी कहता है कि अगर किसी रिपोर्ट से व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा ख़राब होती है या जांच पर प्रतिकूल असर डालता है, तो आयोग को उन्हें अपनी बात रखने का एक मौक़ा देना चाहिए। जिससे कि वो अपने बचाव में सबूत पेश कर सके लेकिन इस मामले में उन्हें ऐसा कोई मौक़ा नहीं दिया गया है।

जींद: हरियाणा की जींद विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे राजनीतिक दिग्गजों के मैदान में उतरने से यह चुनाव हाईप्रोफाइल बन गया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी सहित विभिन्न उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। यहां 28 जनवरी को वोट डाले होंगे और 31 जनवरी को मतगणना होगी। जींद उपचुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी तथा इनेलो के उम्मीदवारों ने दल-बल के साथ पहुंचकर अपने-अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।

कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन आज पर्चा भरा। इस दौरान कांग्रेस में एकजुटता देखी गई और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर, कांग्रेस नेता एवं विधायक कुलदीप बिश्रोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, विधायक किरण चौधरी, पूर्व मंत्री आफताब अहमद, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, पूर्व मंत्री गीता भुक्कल सहित पार्टी के कई दिग्गज मौजूद थे।

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