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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने और शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर रविवार को अगले तीन दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट एवं एसएमएस सेवा निलंबित करने का आदेश दिया। सरकार ने यह निर्देश कथित तौर पर ‘गोरक्षकों' द्वारा राजस्थान के दो युवकों का अपहरण कर उनकी हत्या के खिलाफ और प्रदर्शनों के आह्वान के बाद उठाया।

आधिकारिक आदेश के मुताबिक, पाबंदी ‘‘26 फरवरी से 28 फरवरी 2023 की रात 11 बजकर 59 मिनट तक जारी रहेगी।''

सूत्रों ने बताया कि नूंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां गत शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने फिरोजपुर झिरका में नूंह-अलवर राजमार्ग को बाधित कर दिया था।

प्रदर्शनकारी राजस्थान के भरतपुर से दो युवकों का अपहरण कर हरियाणा के भिवानी में लाकर हत्या करने और उनके शवों को जलाने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

आदेश में कहा गया है, ‘‘हरियाणा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवा (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), एक साथ थोक में एसएमएस भेजने सहित एसएमएस सेवा (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और वॉइस कॉल को छोड़कर सभी डोंगल सेवाओं को तत्काल प्रभाव से नूंह में निलंबित करने का आदेश दिया है।''

पाबंदी के लिए ‘‘संभावित सांप्रदायिक तनाव और शांति व्यवस्था के भंग होने की आशंका का हवाला दिया गया है।''

आदेश में कहा गया है कि अस्थायी तौर पर इंटरनेट सेवा को भ्रामक जानकारी और अफवाह को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सऐप सहित विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के जरिये फैलने से रोकने के लिए निलंबित किया गया है।

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