चंडीगढ़: हरियाणा के लोगों को राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने वाला बिल गुरुवार को हरियाणा विधानसभा में पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद अब युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं भटकना होगा।
जानकारी के अनुसार, अब हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थान राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित होगा। इससे जुड़े अध्यादेश के प्रारूप (ड्राफ्ट) को कैबिनेट ने (6 जुलाई) को अपनी मंजूरी दे दी थी। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय युवकों की भर्ती अनिवार्य करने को लेकर इस अध्यादेश को कैबिनेट के सामने रखा था, जिसे बाद में पास कर दिया गया था।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा सत्र के पहले दिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों के हित में निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि पुलिस भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने सत्र के दौरान यह भी बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया है।