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गुरूग्राम: मानेसर के मारुति सुजुकी के मैनेजर (मानव संसाधन) अवनीश कुमार देव की 18 जुलाई 2012 को हुई हत्या मामले में शनिवार को 13 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.पी. गोयल की अदालत ने शुक्रवार को अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने इन 13 के अलावा चार अभियुक्तों को पांच-पांच साल सजा सुनाई। इनमें से अधिकांश चार साल की सजा जेल में काट चुके हैं। 14 अन्य अभियुक्तों को दंगा करने के मामले में जुर्माना लेकर रिहा कर दिया गया। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। मारुति मैनेजर की हत्या व अन्य मामलों में जिन 13 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, उनमें राम मेहर, संदीप ढिल्लों, रामविलास, सरबजीत सिंह, पवन कुमार, सोहन कुमार, प्रदीप कुमार, अजमेर सिंह, जिया लाल, अमरजीत कपूर, धनराज भांबी, योगेश कुमार और प्रदीप गुज्जर शामिल हैं। इन्हें भारतीय दंड संहिता में हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा, संपत्ति का नुकसान और दुर्व्यवहार मामले में दोषी पाया गया। मैनेजर देव को कर्मचारियों ने विवाद होने के बाद आग में झोंक कर मार डाला था। इस मामले में 117 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 148 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था।

62 आरोपी फरार चल रहे हैं।

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