नई दिल्ली: पासपोर्ट बनाने के काम में तेजी लाने के लक्ष्य से सरकार ने कहा कि यात्रा दस्तावेज जारी होने के बाद ही पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। लेकिन आवेदन के वक्त पहचानपत्र से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने वालों के मामले में ही ऐसा होगा। पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को सुधारने और उसे आसान बनाने की सरकार के प्रयासों के तहत ऐसा किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, '...इसलिए पहली बार आवेदन करने वालों- जिनके साथ आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, और एक हलफनामा शामिल है- को बाद में पुलिस सत्यापन के आधार पर पासपोर्ट जारी किया जाएगा। इससे बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के तेजी से पासपोर्ट जारी हो सकेगा।' आधार संख्या के सफल ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद ही ये पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
जरूरत होने पर मतदाता पहचानपत्र और पैन कार्ड का भी सत्यापन कराया जा सकता है।