ताज़ा खबरें
संसद में अडानी और संभल पर हंगामा,दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित
किसान आंदोलन: एसकेएम नेता डल्लेवाल को पुलिस ने हिरासत मे लिया
कन्नौज में एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटना, सैफई में तैनात पांच डॉक्टरों की मौत
दिल्ली-यूपी में बढ़ी ठंड, हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी; तमिलनाडु में तूफान

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश भर में सस्ती परियोजनाओं को बढ़ावा देते हुये राज्यों से गरीबों के लिये आवास पंजीकरण स्टांप शुल्क घटाने के लिए पत्र लिखा है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, ‘मैं अभी-अभी सभी मुख्यमंत्रियों को स्टांप शुल्क कम करने की जरूरत के संबंध में पत्र लिखा है। स्टांप शुल्क का उपयोग मूल तौर पर पंजीकरण रजिस्टर के रखरखाव के लिए किया जाता था, अब यह राजस्व का स्रोत बन गया है। कम कीमत वाले घर खरीदने वाले लोगों के लिए यह शुल्क बोझ होगा।’ सरकार ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत 26 राज्यों के 2,508 शहरों का चुनाव किया है जहां शहरी गरीबों को सस्ते घर मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में 10 प्रतिशत तक स्टांप शुल्क की व्यवस्था से घर खरीदने वालों पर पंजीकरण शुल्क बढ़ जाएगा। नायडू ने आज यहां ऐसोचैम के ‘सभी के घरों के लिए वित्त’ पर आयोजित समारोह में कहा, ‘मैंने मुख्यमंत्रियों को इस सबका ब्योरा दिया है और लिखा है। उनमें से कुछ इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और कदम उठाएं।

नई दिल्ली: सरकार ने बताया कि 2015-16 में 8,167 इरादतन चूककर्ता थे, जिन पर बैंकों का 76,685 करोड़ रुपये बकाया था और इस मामले में 1724 प्राथमिकियां दर्ज की गई। वहीं वर्ष 2014-15 में ऐसे चूककर्ताओं की संख्या 7031 थी और उन पर बैंकों का 59,656 करोड़ रुपये का बकाया था। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऋणवसूली जैसी स्थिति से निपटने के लिए बैंकों को अधिक अधिकार प्रदान करने के प्रावधान वाले एक विधेयक पर संसद की एक संयुक्त समिति विचार कर रही है। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में कई पदों के खाली होने का जिक्र किया। जेटली ने उनकी बात से सहमति जताते हुए ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संसद की संयुक्त समिति जिस संबंधित विधेयक पर विचार कर रही है, उसमें ऐसे न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। कांग्रेस के ही दिग्विजय सिंह ने ऐसे मामलों में दोषसिद्धि कम होने पर चिंता जतायी। वर्ष 2015-16 में इसकी दर 1.14 प्रतिशत थी, जबकि 2014-15 में यह दर 1.45 प्रतिशत थी। इस पर जेटली ने कहा कि दोषसिद्धि जांच एजेंसियों द्वारा मुहैया कराए जाने वाले सबूतों पर निर्भर करती है। इरादतन चूककर्ता वो लोग होते हैं, जिनके पास भुगतान की क्षमता है लेकिन वे ऐसा नहीं करते या जिन मकसदों से कर्ज लिया गया था, उसे पूरा नहीं किया गया और राशि का दुरुपयोग किया गया।

मुंबई: बैंकों की उन्हें सीबीआई, सीवीसी जैसी एजेंसियों की निगरानी से छूट दिये जाने की मांग के बीच रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि पूरी तरह आंख मूंदकर तो राहत नहीं दी जा सकती लेकिन यदि यह महसूस किया गया कि कर्ज देने का निर्णय उचित जांच पड़ताल के बाद किया गया है तो ऐसे मामले में जरूर संरक्षण दिया जाएगा। राजन ने यहां चुनींदा संवाददाताओं के समूह से बातचीत में कहा, मेरा मानना है कि बैंक अधिकारियों ने इस बारे में अपनी चिंता जताई है कि पूरी निष्ठा के साथ जो काम किया गया ऐसे मामलों में उन्हें कारवाई के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिये। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि हर किसी को उस जरूरत को समझना चाहिये जहां उन्होंने उचित जांच पड़ताल, स्थिति के अनुसार दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुये कदम उठाया है। उन्हें कदम उठाने की कुछ आजादी दी जानी चाहिये, क्योंकि इसके बिना हम बैंकों के खातों को साफ सुथरा नहीं कर पायेंगे। हम उन परियोजनाओं को फिर से पटरी पर नहीं ला पायेंगे जिनकी अर्थव्यवस्था को जरूरत है। बैंक बोर्ड ब्यूरो की हाल में हुई बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कर्ज के ऐसे फैसलों में जिनमें सामूहिक तौर पर निर्णय किया गया, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग जैसी एजेंसियों की कड़ी नजर से निजात दिये जाने की मांग की।

मुंबई: शराब कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं। मुम्बई की एक अदालत ने शनिवार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से दायर चेक बाउंस मामले में विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 7 मई को मेजिस्ट्रेट ए एस लाऔलकर ने माल्या को आज के दिन अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था और आदेश का पालन नहीं करने पर गैर-जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी दी थी। लेकिन माल्या अदालत में पेश नहीं हुए जिसके चलते उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। अदालत एएआई द्वारा किंगफिशर एयरलाइन के खिलाफ दर्ज कुल 100 करोड़ रुपए के दो चेक बाउंस होने के मामले की सुनवाई कर रही थी। एएआई ने दो मामले दर्ज करवाए हैं जिसमें अदालत से माल्या को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने की जो स्थायी छूट मिली है उसे रद्द करने की मांग की गई है। बैंकों से लिए कर्ज के 9,000 करोड रुपए चुकाने में एयरलाइन के नाकाम रहने की खबर जब फैली तो तभी माल्या ने देश छोड़ दिया। एएआई ने माल्या के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की भी मांग की है।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख