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नई दिल्ली: नई दिल्ली और मुंबई सेंट्रल के बीच हाई-स्पीड टैल्गो ट्रेन का पहला ट्रायल रन सोमवार शाम 7 बजकर 55 मिनट पर शुरू हुआ। ट्रेन नई दिल्ली से रवाना हो गयी है। इस दौरान रेलवे के अधिकारी, इंजीनियर्स आदि मौजूद रहे। इस ट्रायल रन में टैल्गो ट्रेन नई दिल्ली से पलवल, मथुरा, रतलाम होते हुए मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। दो अगस्त को सुबह 10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचने के बाद ट्रेन का अगला ट्रायल रन भी किया जायेगा। तीन अगस्त को फिर से मुंबई सेंट्रल से चलकर टैल्गो ट्रेन नई दिल्ली पहुंचेगी। इसके अलावा ट्रेन का ट्रायल 4,9 और 14 अगस्त को भी किया जायेगा। बता दें कि इससे पहले टैल्गो ट्रेन अब तक मथुरा, पलवल और मुरादाबाद, बरेली रूट पर ट्रायल तौर पर चल चुकी है। इसे सुविधाओं से लैस बनाया गया है। इसके डिब्बों में कई तरह के सेंसर भी लगाये गए हैं।

नई दिल्ली: लोकसभा ने सोमवार को वह प्रस्तावित विधेयक पारित कर दिया जिसमें बैंकों को ऋण अदायगी नहीं किए जाने पर रेहन रखी गई संपत्ति को कब्जे में लेने का अधिकार दिया गया है। खेती की जमीन को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सदन को आश्वासन दिया कि शिक्षा ऋण की वसूली के मामले में ‘सहानुभूति का दृष्टिकोण’ अपनाया जाएगा। जेटली ने शिक्षा ऋण की अदायगी में चूक को माफ करने की संभावना से इंकार करते हुए कहा कि यदि कोई बेरोजगार है और जब तक उसे रोजगार नहीं मिलता उसके मामले में कुछ सहानुभूति रखी जा सकती है लेकिन ऐसे ऋण को बट्टे खाते में नहीं डाला जा सकता। प्रतिभूति हित प्रवर्तन एवं ऋणों की वसूली के कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक 2016 पर लोकसभा में चर्चा पर वित्त मंत्री जेटली के जवाब के बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रतिभूति हित प्रवर्तन एवं ऋणों की वसूली के कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक 2016 के जरिए चार मौजूदा कानूनों प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी कानून), ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम 1993, भारतीय स्टांप शुल्क अधिनियम 1899 और डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किए जा रहे हैं ताकि ऋण वसूली की व्यवस्था और कारगर हो सके।

नई दिल्ली: लंबे समय से अटके पड़े बहुचर्चित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को आखिरकार बुधवार को राज्य सभा में विचार एवं पारित कराने के लिये सूचीबद्ध किया गया है और इस बात के मजबूत संकेत हैं कि इस विधेयक को कांग्रेस सहित अन्य सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। कर क्षेत्र में जीएसटी को अब तक का सबसे दूरगामी सुधार बताया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा, ‘जीएसटी विधेयक को बुधवार को राज्य सभा में विचार और पारित कराने के लिये सूचीबद्ध किया गया है। हमने सभी राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है। कुल मिलाकर माहौल विधेयक को पारित कराने के पक्ष में है।’ उच्चस्तरीय सरकारी सूत्रों के अनुसार मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित, वाम दलों, समाजवादी पार्टी और विभिन्न दलों के साथ बातचीत का आज एक और दौर हुआ ताकि इस महत्वपूर्ण कर सुधार विधेयक पर आम सहमति कायम की जा सके। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री अरूण जेटली की वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा के साथ एक बार फिर बातचीत हुई। बातचीत में विधेयक पर विस्तृत चर्चा हुई ताकि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आमसहमति कायम की जा सके। जेटली ने मार्क्‍सवादी पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी तथा कुछ अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। इसके बाद अनंत कुमार के साथ जेटली ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात की। विधेयक के अहम मुद्दों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को लेकर मंगलवार को कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत का एक और दौर होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली: हवाई यात्रियों के लिए यह खबर खुश कर देने वाली है. किसी कारण से यदि आप हवाई टिकट कैंसल करवाते हैं तो आपको पहले से ज्यादा रिफंड मिलेगा. यही नहीं, टिकट, हर्जाने और रिफंड से संबंधित और भी कुछ नए नियम आपके काम के हैं. इसके अलावा यदि किसी कारणवश एयरलाइन्स की ओर से उड़ान रद्द होने या बोर्डिंग से मना किये जाने पर भी यात्रियों को ज्यादा रिफंड और हर्जाना मिलेगा. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सिविल एविएशन रेगुलेशन (सीएआर) में संशोधन किया है जोकि 1 अगस्त 2016 यानी आज से लागू हो रहा है. तय किए गए नए नियमों के मुताबिक यात्रियों को टिकट कैंसल कराने पर एयरलाइंस सभी वैधानिक कर तथा उपभोक्ता विकास शुल्क, हवाई अड्डा विकास शुल्क समेत यात्री सेवा शुल्क वापस करेंगी. सभी प्रकार के ऑफर्स के तहत बुक कराये गये टिकटों पर भी यह नियम लागू होगा और उन टिकटों पर लागू होगा जिनमें मूल किराया नॉन-रिफंडेबल बताया गया हो. एयरलाइन्स रिफंड प्रक्रिया के नाम पर प्रॉसेसिंग फीस भी नहीं मांग सकेंगी. नए नियम के मुताबिक किसी यात्री ने अगर नकद भुगतान टिकट बुक करवाया है तो कैंसल होने पर पैसा हाथों-हाथ मिल जाएगा. अगर क्रेडिट कार्ड से टिकट कराया है तो इसे कैंसल कराने के 7 दिनों में कार्ड अकाउंट में पैसा वापस हो जाएगा. एजेंट या पोर्टल से टिकट से अधिकतम 30 दिन में रिफंड होगा.

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