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नई दिल्ली: पेट्रोल के दाम शुक्रवार को 2.21 रुपये लीटर तथा डीजल के 1.79 रुपये लीटर बढ़ा दिए गए। इसमें स्थानीय शुल्क शामिल नहीं है। ईंधन कीमतों में संशोधन कल होना था, लेकिन नोटबंदी को लेकर संसद में चल रहे हंगामे की वजह से इसे टाल दिया गया। नई दरें आज मध्यरात्रि से प्रभावी होंगी। इस बढ़ोतरी में स्थानीय शुल्क शामिल नहीं है। वैट को शामिल कर दिल्ली में पेट्रोल के दाम 2.84 रुपये लीटर और डीजल के 2.11 रुपये लीटर बढ़ जाएंगे। इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने बताया कि मूल्यवृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल शुक्रवार मध्यरात्रि से 68.94 रपये लीटर हो जाएगा। अभी यह 66.10 रुपये लीटर है। इसी तरह डीजल का दाम 54.57 रुपये लीटर से बढ़कर 56.68 रुपये लीटर हो जाएगा। आईओसी, भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर महीने की एक और 16 तारीख को ईंधन कीमतों में संशोधन करती हैं।

नई दिल्‍ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को देशवासियों को तीन महीने का एक और मौका दिया। जिसमें वे अपने काले धन को उजागर कर 'दाग' से छुटकारा पा सकते हैं। राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31 मार्च, 2017 तक कोई भी अपने गैरकानूनी धन की घोषणा कर सकता है, और 50 फीसदी कर के रूप में देकर शेष धनराशि को जायज़ बना सकता है। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी भी दी कि बैंकों में जमा कराई गई सारी रकम निगरानी में है, और खासतौर से वे बैंक खाते, जिनमें बार-बार रकमें जमा की गईं। उन्होंने साफ किया, "बैंकों में जमा कराया गया सारा धन कानूनी नहीं है, जब तक कानून के मुताबिक कर अदा न कर दिया जाए। सो ऐसा न सोचिए कि आपका काला धन बैंक में जमा हो गया, इसलिए जायज़ हो गया। जांच होगी।" सरकार ने इसके अलावा लोगों से यह आग्रह भी किया है कि वे काले धन से जुड़ी कोई भी सूचना सरकार को ई-मेल के ज़रिये भेज सकते हैं। हंसमुख अधिया ने बताया, "हमने काले धन की जानकारी सीधे भेजने के लिए खास ईमेल एड्रेस बनाया है, जो है This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद कर दिए जाने के बाद उन्हें बैंक खातों में जमा कराने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। लेकिन राजस्व सचिव के मुताबिक नई योजना के तहत अपने काले धन की घोषणा कर सकते हैं।

मुंबई: बैंकिंग चैनल का दुरुपयोग कर अपना बेहिसाबी धन जमा कराने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए रिजर्व बैंक ने गुरुवार को ऐसे बैंक खातों से निकासी पर अंकुश लगा दिया, जिनमें पांच लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है और इन खातों में दो लाख रुपये से अधिक राशि 9 नवंबर के बाद जमा की गई। रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे खातों से निकासी या धन का स्थानांतरण पैन नंबर दिए बिना या फॉर्म 60 (जिन लोगों का पैन नंबर नहीं है) दिए बिना नहीं की जा सकेगी। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि यदि किसी छोटे खाते में अनुमति योग्य सालाना एक लाख रुपये की जमा की सीमा भी दिखेगी, तो मासिक 10,000 रुपये की निकासी की सीमा को कायम रखा जाएगा। केंद्रीय बैंक के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछेक मामलों में 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी) प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया।

 

नई दिल्ली: टाटा समूह की कुछ कंपनियों में एक स्वतंत्र निदेशक एवं उद्योगपति नुस्ली वाडिया ने रतन टाटा, टाटा सन्स एवं उसके निदेशकों के खिलाफ 3000 करोड़ रपए की मानहानि का मामला दर्ज कराया है। वाडिया के नजदीकी सूत्रों ने बताया कि यह मामला बंबई उच्च न्यायालय में दर्ज कराया गया। टाटा सन्स ने टाटा मोर्ट्स, टाटा स्टील एवं टाटा केमिकल्स समेत टाटा समूह की फर्मों में स्वतंत्र निदेशक वाडिया पर अपने हित साधने का आरोप लगाते हुए उन्हें निदेशक मंडल से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था जिस पर कंपनियों के संबंधित शेयरधारकों को मतदान करना है। इससे पहले भी वाडिया ने टाटा सन्स बोर्ड को मानहानि नोटिस देकर कहा था कि वह उनके खिलाफ लगाए गए ‘झूठे अपमानसूचक एवं अपमानजनक’ आरोप वापस ले।

 

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