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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपने सरकारी बंगले खाली करने के लिये 'उचित' समय देने का आज सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया। ये बंगले राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आबंटित किये थे। शीर्ष अदालत के सात मई के फैसले के संदर्भ में मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र अखिलेश यादव ने यह आवेदन दायर किया है। शीर्ष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले आबंटित करने के लिये संबंधित कानून में किया गया संशोधन निरस्त कर दिया था।

इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने आवेदन में सरकारी बंगले खाली करने के लिये उचित समय देने का अनुरोध किया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी आवास अपने पास नहीं रख सकते। न्यायालय ने कहा था कि पद से हटने के बाद मुख्यमंत्री भी आम जनता के समान ही होता है। न्यायालय ने कहा था कि मुख्यमंत्री सरकारी बंगले जैसी सार्वजनिक संपत्ति पर काबिज नहीं रह सकते हैं क्योंकि यह देश की जनता की संपत्ति है।

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