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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को योगी सरकार के फैसले मदरसों में राष्ट्रगान गाने पर मुहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मदरसों में राष्ट्रगानय गया जाना अनिवार्य है। कोर्ट का इस फैसले के बाद यूपी में अब सरे मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है।

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगे का सम्मान किया जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि राष्ट्रगान 'जन गण मन' को अनिवार्य किए जाने वाला फैसला वापस होना चाहिए।

बीते 6 सितंबर को योगी सरकार ने यूपी के सारे मदरसे में राष्ट्रगान गाने और तिरंगा फहराने का आदेश दिया था। जिसके बाद अलाउल मुस्तफा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसे खारिज कर दिया गया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना संवैधानिक कर्त्तव्य है। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर इसमें भेद नहीं किया जा सकता।

इससे पहले 15 अगस्त को मदरसों में ध्वजारोहण और तिरंगा फहराने का कार्यक्रम करने और इसकी रिकॉर्डिंग करने के फरमान को लेकर भी यूपी में मतभेद के स्वर खड़े हो चुके हैं। तब मुस्लिम संगठनों ने यूपी सरकार पर मुस्लिमों की देशभक्ति पर संदेह करने का आरोप लगाया था।

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