नई दिल्ली: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई को मंगलवार (5 मार्च, 2024) को सौंप दी। कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को आज शाम 4.30 बजे तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है।
फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार
हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि निर्देशों का पालन मंगलवार को ही शाम 4.30 बजे तक किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में अपील के बारे में मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत की पीठ में मामले का उल्लेख किया। शीर्ष अदालत की पीठ ने सिंघवी को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क करने का निर्देश दिया।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है।
ईडी और बंगाल सरकार ने किस आदेश को चुनौती दी?
ईडी और बंगाल सरकार दोनों ने 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपीलें दायर कीं। जिसमें ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया गया था।
ईडी और बंगाल सरकार क्या चाहती है?
ईडी का कहना था कि मामले की जांच केवल सीबीआई करें। वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोर्ट से अपील की थी कि अधिकारियों पर हुए हमल की जांच राज्य पुलिस को दी जाए।
मामला क्या है?
ईडी पीडीएस घोटाले के मामले में शाहजहां शेख के 3 परिसरों की तलाशी ले रही थी। इस दौरान ईडी की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ने बयान जारी कर कहा था कि जान लेने के इरादे से 800 से 1000 लोगों ने अटैक किया।