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पटना: गोपालगंज में अवर न्यायाधीश के साथ मारपीट की घटना पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार से कार्रवाई शुरू की। कोर्ट ने 4 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई के दौरान गृह सचिव सहित डीजीपी को घटना से संबंधित पूरे रिकार्ड के साथ कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया। गोपालगंज के जिला जज ने हाईकोर्ट को घटना की रिपोर्ट भेजी थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि घटना की सीडी व जांच रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों की ज्यादती सामने आई तो वे नतीजा भुगतने को तैयार रहें। अदालत ने मामले में कोर्ट के सहयोग के लिए अधिवक्ता विंध्याचल सिंह को एमाईक्स क्यूरी (कोर्ट मित्र) बहाल किया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि घटना की सूचना मिलते ही जिले के डीएम व एसपी घटनास्थल पर पहुंचे। डीएम व एसपी ने अपनी रिपोर्ट व सीडी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेज दी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार ने कमिश्नर को जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। श्री किशोर ने कोर्ट को बताया कि जिला परिषद के चुनाव के कारण क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। घटनास्थल पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत मिली है। लेकिन जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

प्रधान अपर महाधिवक्ता की ओर से दी गई जानकारी पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी व न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी।

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