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नई दिल्ली: गुड़गांव के रायन इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर के मर्डर के मामले में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। अपने हलफनामे में सीबीएसई ने कहा है कि स्कूल में पर्याप्त सीसीटीवी नहीं लगे थे औऱ उनमें कई ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे।

हलफनामे में छात्रों और स्टाफ के लिए अलग-अलग टॉयलेट ना होने की बात भी कही गई। इसके अलावा, सीबीएसई ने आगे बताया कि स्कूल में कुछ बिजली पैनल खुले थे, जो बच्चों के जीवन को गंभीर खतरा पैदा कर सकता था।

इससे पहले 16 सितंबर को सीबीएसई ने रायन इंटरनेशनल स्कूल को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर पूछा था, कि स्कूल मान्यता को क्यूं रद्द ना किया जाए। सीबीएसई ने कहा कि स्कूल बोर्ड के कई सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन कर रहा था।

हलफनामे में बोर्ड ने कहा कि अगर स्कूल का प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और गंभीरता से निभाता तो यह मर्डर होने से बच सकता था।

बता दें कि क्लास 2 का छात्र प्रद्युम्न का सितंबर को स्कूल के टॉयलेट में मर्डर कर दिया गया था। इस मामले में बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है।

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