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मुंबई: आरबीआई ने चलन से बाहर किये गए उच्च मूल्य के पुराने नोट बदलने के वास्ते प्रवासी भारतीयों सहित उन लोगों के लिए आज रात शर्तें जारी की जो कल तक ऐसा करने में असफल रहे थे। अमान्य किये गए उच्च मूल्य के नोट बैंकों में जमा करने का कल अंतिम दिन था। आरबीआई ने आज देर शाम जारी एक बयान में कहा कि भारतीय नागरिक जो नौ नवम्बर से 30 दिसम्बर तक विदेश में थे, वे इस सुविधा का लाभ 31 मार्च 2017 तक उठा सकते हैं और प्रवासी भारतीय जो इस अवधि के दौरान विदेश में थे, वे चलन से बाहर हुए अपने नोट 30 जून 2017 तक बदल सकते हैं। उसने कहा, ‘पात्र निवासी भारतीयों के लिए नोट बदलने की कोई सीमा नहीं है, प्रवासी भारतीयों के लिए यह संबंधित फेमा नियमों के तहत होगी (25 हजार रूपये प्रति व्यक्ति)’ आरबीआई ने कहा कि नागरिक इस सुविधा का इस्तेमाल अपनी निजी क्षमता में इस अवधि के दौरान एक बार कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए पहचान पत्र के साथ ही इसका सबूत मुहैया कराना होगा कि वे अवधि के दौरान विदेश में थे और उन्होंने नोट बदलने की सुविधा का इस्तेमाल इससे पहले नहीं किया है।

नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद देशभर में कालाधन पकड़ने के लिए आयकर विभाग द्वारा मारे गए 1,000 से ज्यादा छापों में कुल 4,313 करोड़ रुपये से ज्यादा का कालाधन पकड़ा गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 29 दिसंबर तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार आयकर विभाग ने अपने सभी छापों में कुल 4,313.79 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया है और 554.6 करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण जब्त किए हैं। सूत्रों ने बताया कि आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद विभाग ने संदिग्ध कर चोरी के मामलों को पकड़ने के लिये देशभर में 1061 छापे मारे। इसके अलावा कर चोरी और हवाला गतिविधियों को लेकर विभाग ने विभिन्न इकाइयों को 5,058 नोटिस भी जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि इन छापों में विभाग ने 106.89 करोड़ रुपये की नई मुद्रा (अधिकतर 2000 रुपये के नोट) और 91.99 करोड़ रुपये के आभूषण इत्यादि भी जब्त किए हैं। इस प्रकार आयकर विभाग ने 29 दिसंबर तक कुल 4,313.79 करोड़ रुपये की अघोषित आय पकड़ी है।

नई दिल्ली: चलन से बाहर किए गए 500 और 1,000 रपये के पुराने नोट जमा कराने की 50 दिन की समयसीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई। हालांकि, सरकार की ओर से बैंकों से नकदी निकासी पर लगी साप्ताहिक 24,000 रुपये की निकासी सीमा को हटाए जाने के बारे में कोई संकेत नहीं है। नोटबंदी के 50वें दिन भी एटीएम और बैंकों के बाहर कतारें देखी गईं। हालांकि, कतार पहले के मुकाबले काफी छोटी थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस अवसर पर कहा कि रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में नकदी है और नकदी की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है। वित्त मंत्री से जब यह पूछा गया कि नकद निकासी पर जारी प्रतिबंध सीमा कब हटाई जायेगी। उन्होंने कहा कि जब भी निर्णय लिया जायेगा, उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लोगों के पास हालांकि, अभी भी रिजर्व बैंक की प्राधिकृत शाखाओं पर पुराने अमान्य नोट जमा कराने का समय है। रिजर्व बैंक काउंटर पर वाजिब कारण बताकर 31 मार्च तक 500, 1,000 रुपये के पुराने नोट जमा कराये जा सकते हैं। सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के अमान्य नोट एक सीमा से अधिक रखने को अवैध और दंडात्मक बनाये जाने संबंधी एक अध्यादेश भी जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ नवंबर को अचानक 500 और 1,000 रुपये के नोट चलन से वापस लिये जाने की घोषणा की थी। इसके बाद 10 नवंबर से बैंकों ने पुराने नोट स्वीकार करने शुरू किये।

नई दिल्ली: बड़े मूल्य के प्रतिबंधित नोटों के जरिए समानांतर अर्थव्यवस्था चलाने के गोरखधंधे पर अंकुश के लिए 1000 और 500 रपये के पुराने नोटों के लेनदेन करने और अपने पास एक निश्चित सीमा से अधिक संख्या में रखने को गैरकानूनी एवं दंडनीय अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। विनिर्दिष्ट बैंक नोट :दायित्व का समापन: अध्यादेश-2016 के तहत चलन से बाहर किए गए बड़े मूल्य के नोटों को रखना और उनका लेनदेन करना कानूनी अपराध है जिसमें न्यूनतम 10,000 रपये के जुर्माने का प्रावधान है। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने आज बताया कि पुराने प्रतिबंधित नोटों को कारोबार के लिए इस्तेमाल से रोकने के लिए यह अध्यादेश जरूरी था। उन्होंने कहा, ‘‘हम नहीं चाहते कि प्रतिबंधित नोटों के माध्यम से कोई समानांतर अर्थव्यवस्था चले।’’ सरकार ने विदेश से आने वाले प्रवासी भारतीयों को चलन से बाहर किए गए नोटों को बदलवाने के लिए 30 जून तक मौका दिया है। वे इन्हें रिजर्व बैंक के विनिर्दिष्ट कार्यालयों पर बदलवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने साथ लाए गए पुराने प्रतिबंधित नोटों के बारे में हवाईअड्डों पर सीमा शुल्क विभाग को संख्या सहित पूरा ब्यौरा देना होगा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ऐसे प्रवासी भारतीयों को रिजर्व बैंक की विनिर्दिष्ट शाखाओं में बंद किए गए नोट जमा कराते समय सीमा शुल्क विभाग में दाखिल ब्यौरा भी प्रस्तुत करना होगा, झूठा ब्यौरा देने पर न्यूनतम 50,000 रपये या प्रस्तुत नोटों के कुल मूल्य में से जो भी अधिक होगा, उतना जुर्माना देना होगा।

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