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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने बैंकों से आज का काम खत्म होने तक उनके यहां जमा किये गये प्रतिबंधित 500 और 1,000 रुपये के नोट के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा। इन नोटों को बैंकों में जमा करने का आज आखिरी दिन था। केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोटों को जमा करने की सुविधा आज समाप्त होने के साथ सभी बैंकों 30 दिसंबर को ही इस बारे में पूरी सूचना ई-मेल से उपलब्ध करायें।’ सार्वजनिक, निजी, ग्रामीण तथा सहकारी बैंकों समेत सभी बैंकों से जमा किये इन पुराने नोटों की सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था करने को कहा गया है। 500 और 1000 के पुराने नोट आज जमा करने वाली बैंकों की शाखाओं को 31 दिसबंर तक रिजर्व बैंक के किसी निर्गम कार्यालय या करेंसी चेस्ट में जमा कराना होगा। इसमें डीसीसीबी (जिला केंद्रीय सहकारी बैंक) शामिल नहीं है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि उच्च राशि के पुराने नोट 31 दिसंबर 2016 को कामकाजी समय समाप्त होने के बाद बैंकों के पास उपलब्ध नकदी का हिस्सा नहीं होंगे।

हालांकि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 10-14 नवंबर तक प्राप्त ऐसे नोट अगले आदेश तक अपने पास रख सकते हैं।

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