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कानपुर: 24 साल पुराने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में एसीजेएम कसया चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने एसओ कसया को गैर जमानती वारंट व संपत्ति कुर्क के आदेश तामिल कराकर आगामी 19 फरवरी को उन्हें न्यायालय में हाजिर कराने का आदेश दिया है।

कसया तहसील के सरकारी संग्रह अमीन चन्द्रिका सिंह ने सूर्यप्रताप शाही के खिलाफ वर्ष 1994 में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा कसया थाने में दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस पर शाही कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत करा लिए थे।

14 मई 2007 से ही इस मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया ने पिछले 11 सालों से मुकदमे की सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर कैबिनेट मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट व उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है।

कोर्ट ने एसओ कसया को दोनों आदेश का तामिला कराकर 19 फरवरी को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस संबंध में एसओ गजेंद्र राय का कहना रहा कि तामीला के लिए वारंट अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है।

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