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लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के लखनऊ के जीसीआरजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 150 छात्रों का दाखिला रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज को निर्देश भी दिया है कि, वो सभी छात्रों को मुआवजे के तौर पर दस-दस लाख रुपए दे और साथ ही दाखिले के वक्त ली गई फीस भी वापस कर दें।

कोर्ट ने अवैध तरीके से प्रवेश लेने के लिए मेडिकल कॉलेज पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने ये जुर्माना आठ हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बात के लिए आलोचना की कि, उसके आदेश के बावजूद मेडिकल कॉलेज को दाखिला लेने की अनुमति दी गई।

कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ये न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि, मेडिकल कॉलेज में दाखिले को लेकर हाईकोर्ट कोई भी अंतरिम आदेश पारित न करे।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1 सितंबर को मेडिकल कॉलेज को छात्रों का दाखिला लेने की अनुमति देने का आदेश पारित कर दिया। कोर्ट ने इसे न्यायिक उल्लंघन बताया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ओवरसाइट कमेटी को इस मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिलीं थीं। जिसके बाद इस कमेटी ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को साल 2017-18 के सत्र के लिए दाखिला नहीं देने की अनुशंसा की थी। इसके बावजूद मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया संचालित की गई और 150 छात्रों को प्रवेश दिया गया।

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