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बेंगलुरु: कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध सिर्फ कक्षाओं में और पढ़ाई के समय है, शिक्षण संस्थानों के परिसर में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

मुस्लिम छात्राओं की तरफ से दाखिल की गईं याचिकाओं पर जवाब देते हुए महाधिवक्ता ने पीठ को बताया कि हिजाब पहनने का अधिकार अनुच्छेद 19(ए) के तहत आता है ना कि अनुच्छेद 25 के। अगर कोई हिजाब पहनना चाहता है तो उस पर संस्थागत अनुशासन के अधीन कोई प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 19(ए) के तहत जिन अधिकारों का दावा किया गया है वह अनुच्छेद 19(2) से संबंधित है, जहां सरकार संस्थागत प्रतिबंध के अधीन उचित प्रतिबंध लगाती है।

राज्य सरकार के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावडगी ने कोर्ट से कहा कि हमारे पास शिक्षण संस्थानों में यूनिफार्म के लिए एक कानून है। उन्होंने कहा कि वर्गीकरण और पंजीकरण नियमों में नियम 11 सिर पर बांधे जाने वाले विशेष कपड़े पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन परिसर में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

बेंगलुरु: कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्‍या के मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हत्‍या के बाद आगजनी और हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं। पुलिस के अनुसार, मामले में गिरफ्तारी सभी छह लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है। 12 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। गौरतलब है कि इससे पहले, राज्‍य सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि इस मामले की हिजाब विवाद सहित सभी एंगल से जांच की जा रही है।

कर्नाटक सरकार ने सोमवार को कहा था कि अब तक की जांच में हिजाब विवाद और इस हत्‍या का कोई लिंक सामने नहीं आया है, लेकिन राज्‍य के गृह मंत्री ए. ज्ञानेंद्र ने कहा, 'हिजाब विवाद से जुड़े संगठन भी जांच के दायरे में हैं। उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। कल जो लोग पथराव की घटना में शामिल थे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।'

जब हर्ष के शव को अंतिम संस्‍कार के लिए ले जाया जा रहा था तब आगजनी और हिंसा की घटनाएं हुई थीं। कारों में आग लगा दी गई थी और पथराव हुआ था, जिसमें एक फोटो जर्नलिस्‍ट सहित तीन लोग घायल हुए थे।

बेंगलुरु: बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा हिंदू की रविवार की रात में शिवमोगा में हुई हत्या के बाद सोमवार को हुई हिंसा को लेकर राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता और पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा पर कांग्रेस ने हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि जब धारा 144 लगी थी तो मंत्री होते हुए भी उन्होंने इसका उल्लंघन क्यों किया। राज्य के गृह मंत्री के मुताबिक जिला प्रशासन इस मामले में जांच करेगा। इस हत्याकांड के सिलसिले में अब तक दो गिरफ्तारियां हुई हैं।

हर्षा हिंदू की शवयात्रा में राज्य के पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा मौजूद थे। इसी दौरान पथराव हुआ, गाड़ियां जलाई गईं, दुकानों पर हमला हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि भीड़ को हिंसा के लिए ईश्वरप्पा ने उकसाया था। हिंसा से पहले भी ईश्वरप्पा ने भड़काऊ बयान दिया था। शवयात्रा में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप और दूसरी तरफ मंत्री होने के बावजूद धारा 144 का उल्लंघन करने का।

नई दिल्‍ली: कर्नाटक सरकार ने सोमवार को फिर से कहा कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है और धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रखना चाहिए। हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ से राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावडगी ने कहा, ‘‘हमारा यह रुख है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि ‘हमें अपने धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रख देना चाहिए।'' पूर्ण पीठ में मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम खाजी और न्यायामूर्ति कृष्ण एम दीक्षित शामिल हैं।

महान्यायवादी के मुताबिक, सिर्फ आवश्यक धार्मिक परंपरा को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण मिलता है जो नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म का आचरण करने की गारंटी देता है। अदालत की कार्यवाही शुरू होने पर मुख्य न्यायाधीश अवस्थी ने कहा कि हिजाब के बारे में कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया, ‘‘आपने दलील दी है कि सरकार का आदेश नुकसान नहीं पहुंचाएगा और राज्य सरकार ने हिजाब को प्रतिबंधित नहीं किया है तथा ना ही इस पर कोई पाबंदी लगाई है।

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