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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीसीए द्वारा दायर पांच करोड़ रूपये की मानहानि के दीवानी मामले में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और पार्टी से निलंबित किए गए भाजपा सांसद कीर्ति आजाद से कहा कि वे अपने लिखित बयान दाखिल करें। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने अपनी कार्यप्रणाली और वित्तीय कामकाज के खिलाफ केजरीवाल और आजाद द्वारा की गई कथित टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ मानहानि का वाद दायर किया था। संयुक्त रजिस्ट्रार अनिल कुमार सिसोदिया ने केजरीवाल और आजाद को बयान दाखिल नहीं कर पाने के बाद निर्देश दिया कि वे 30 दिन के भीतर अपने बयान दाखिल करें। दोनों ने इस आधार पर बयान दाखिल नहीं किए कि दोनों को वाद की पूर्ण प्रति नहीं मिली।

कोर्ट ने कहा, प्रतिवादी नंबर 1 और 2 (केजरीवाल और आजाद) को जारी सम्मन पर उनकी तरफ से वकील पेश हुआ और कहा कि उन्हें पूर्ण दस्तावेज नहीं मिले हैं।

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