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मथुरा: राजा मानसिंह की हत्या में दोषी पाए गए 11 पुलिसकर्मियों को बुधवार को फैसला सुनाया गया। सभी पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोषियों पर फैसला सुनाने के बाद राजा मानसिंह का परिवार वहां मौजूद रहा। राजा मानसिंह की पुत्री कृष्णेंद्र कौर उर्फ दीपा सिंह अपने परिजनों के साथ बुधवार को फैसला सुनने के लिए पहुंचीं। बता दें कि मंगलवार को भरतपुर के राजा मानसिंह और दो अन्य की हत्या के मामले में 11 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया गया था।

21 फरवरी 1985 को हुए इस बहुचर्चित हत्याकांड की सुनवाई के दौरान 1700 तारीखें पड़ीं और 25 जिला जज बदल गए। वर्ष 1990 में यह केस मथुरा जिला जज की अदालत में स्थानांतरित किया गया था। 35 साल बाद 21 जुलाई 2020 (मंगलवार) को राजा मानसिंह हत्याकांड में निर्णय हो सका था। वादी पक्ष के अधिवक्ता नारायन सिंह विप्लवी ने बताया कि अब तक आठ दफा फाइनल बहस हुई और कुल 78 गवाह पेश हुए, जिनमें से 61 गवाह वादी पक्ष ने तो 17 गवाह बचाव पक्ष ने पेश किए। घटना 21 फरवरी 1985 की है।

नई दिल्ली: राजस्थान में चल रहे सियासी जंग में एक के बाद एक वार किए जा रहे हैं। बुधवार को राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिसके बाद पायलट खेमे की ओर से कोर्ट में कैविएट दायर की गई है। उनकी तरफ से आग्रह किया गया है कि कोर्ट उनका पक्ष सुने बिना आदेश जारी ना करे। दरअसल, स्पीकर जोशी हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचे हैं, जिसमें कोर्ट ने पायलट को राहत देते हुए स्पीकर से 24 जुलाई तक उनपर कोई कार्रवाई न करने का आदेश जारी किया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि स्पीकर ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर द्वारा नोटिस जारी करने पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। स्पीकर के आदेश जारी के करने के अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। आदेश जारी करने के बाद ही अदालत न्यायिक समीक्षा कर सकती है। उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पारित अयोग्यता पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।

जोधपुर: राजस्थान में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम बुधवार को सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर छापा मारने के लिए जोधपुर पहुंची है। सीएम के करीबियों पर ईडी की शिकंजा कसता ही जा रहा है। 

उर्वरक घोटाले में ईडी कई जगह छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही इस घोटाले में सीएम के भाई अग्रसेन का नाम सामने आया था। फिलहाल ईडी की छापेमारी सीएम गहलोत के भाई के यहां जारी है। वहीं ईडी के छापे पर कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 'छापाराज' पैदा किया, लेकिन हम डरेंगे नहीं।

छापे के दौरान ईडी की टीम पीपीई किट पहनकर पहुंची। टीम गहलोत के भाई के घर दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। बताया गया है कि ईडी की टीम सुबह 11 बजे अग्रसेन के घर पर पहुंची। फिलहाल, ईडी की टीम अग्रसेन के अनुपम कृषि कंपनी पर छापा मार रही है। वहीं, सीमा शुल्क विभाग ने इस मामले में मुकदमा चलाया है और कंपनी पर 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी और सचिन पायलट की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। सचिन पायलट कैम्प को राहत देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर जोशी चुनौती देंगे। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पीकर ने कहा कि जो हाईकोर्ट में हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के आदेश का उल्लंघन है। बता दें कि मंगलवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सचिन पायलट और बागी विधायकों को राहत देते हुए स्पीकर को उनपर शुक्रवार तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और शुक्रवार को सुनाएगा।

स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास नोटिस देने का अधिकार है, जो भी हुआ है वो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा, 'नोटिस देने का पूरा अधिकार स्पीकर के पास है। स्पीकर के फ़ैसले के बाद कोर्ट जाया जा सकता है। ये प्रयास संसदीय लोकतंत्र के लिए ख़तरा है। जो हाईकोर्ट में हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के आदेश का उल्लंघन है।' उन्होंने सवाल किया, 'मैंने सिर्फ कारण बताओ नोटिस दिया। क्या ये भी मेरा अधिकार नहीं है?'

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