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नई दिल्ली: राजस्थान में चल रहे सियासी जंग में एक के बाद एक वार किए जा रहे हैं। बुधवार को राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिसके बाद पायलट खेमे की ओर से कोर्ट में कैविएट दायर की गई है। उनकी तरफ से आग्रह किया गया है कि कोर्ट उनका पक्ष सुने बिना आदेश जारी ना करे। दरअसल, स्पीकर जोशी हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचे हैं, जिसमें कोर्ट ने पायलट को राहत देते हुए स्पीकर से 24 जुलाई तक उनपर कोई कार्रवाई न करने का आदेश जारी किया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि स्पीकर ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर द्वारा नोटिस जारी करने पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। स्पीकर के आदेश जारी के करने के अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। आदेश जारी करने के बाद ही अदालत न्यायिक समीक्षा कर सकती है। उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पारित अयोग्यता पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।

स्पीकर ने बुधवार की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की थी कि वो राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया था कि स्पीकर होने के नाते उनके पास नोटिस देने का अधिकार है, उन्होंने विधायकों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा था तो क्या वो अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते?

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