नई दिल्ली: शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने शंभू सीमा पर सड़कों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए पंजाब, हरियाणा के डीजीपी को आसपास के जिलों के एसपी के साथ एक सप्ताह में बैठक करने का निर्देश दिया है। शंभू बॉर्डर को खोलने संबंधी मामले में हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। सोमवार को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा सरकार ने मामले में अलग कमेटी बनाने के लिए अदालत में नाम दिए हैं।
पंजाब-हरियाणा के अफसरों को दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने को कहा है। एंबुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाइवे खोलने के आदेश दिया।
अदालत ने कहा कि दोनों साइड से एक-एक लेन खुलेगी। साथ ही पंजाब और हरियाणा के पुलिस अफसरों को एक हफ्ते में इस संबंध में मीटिंग कर मॉडलिटी तय करने को कहा है।
अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को करेगा।
पंजाब-हरियाणा सरकार ने कमेटी के लिए दिए नाम
शंभू बॉर्डर मामले में विवाद के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाई जाने के आदेशों पर हरियाणा सरकार ने छह और पंजाब में एक नाम सुप्रीम कोर्ट को आज दे दिया हैं। पंजाब सरकार ने जीएनडीयू के प्रोफेसर रंजीत सिंह घुम्मन को इस कमेटी में शामिल किए जाने की सिफारिश की है।
हरियाणा सरकार ने दिए ये छह नाम
रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह
हरियाणा के पूर्व डीजीपी बी एस संधू
हरियाणा के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुरजीत सिंह
चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी बलदेव सिंह कंबोज
कृषि एक्सपर्ट दविंदर शर्मा
कृषि एक्सपर्ट सरदार हरबंस सिंह