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नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) पठानकोट आतंकवादी हमले की असलियत सामने लाने के लिए पंजाब के पुलिस अधिकारी सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएगी। जांच एजेंसी झूठ पकड़ने के लिए यह परीक्षण कराती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सिंह से शुक्रवार को लगातार पांचवें दिन पूछताछ हुई तथा उनका उनके रसोइये मदन गोपाल एवं दरगाह के संरक्षक सोमराज से आमना-सामना कराया गया। सिंह पंजाब सशस्त्र बल की 75 वीं बटालियन में सहायक कमांडेंट हैं। उन्हें पठानकोट हमले के कुछ ही दिन पहले गुरदासपुर के पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) पद से हटाया गया था और वह अनुशासनहीनता के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं। सू़त्रों ने बताया कि सिंह ने सैद्धांतिक रूप से पोलीग्राफ टेस्ट (झूठ पकड़ने वाला परीक्षण) के लिए अपनी सहमति दे दी है। अब एनआईए सिंह का पोलीग्राफ टेस्ट करने के लिए शनिवार को यहां की एक विशेष अदालत से इजाजत मांगेगी। दरअसल सिंह बार बार अपना बयान कथित रूप से बदल रहे हैं। एनआईए पठानकोट आतंकवादी हमले की जांच कर रही है।
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नई दिल्ली: बिहार में राजधानी पटना सहित कई क्षेत्रों में शुक्रवार को मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा समेत कई नदियों, जलाशयों में हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद दान-पुण्य किए। हालांकि, बिहार के कुछ क्षेत्रों में गुरुवार को भी मकर संक्रांति मनाई गई थी। पटना में गंगा स्नान के लिए लोग गुरुवार की शाम से ही जुटने लगे थे। शुक्रवार सुबह ठंड के बावजूद लोगों ने गंगा के विभिन्न घाटों पर पहुंचकर स्नान किया। मकर संक्रांति के अवसर पर बक्सर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई क्षेत्रों में भी लोगों ने नदियों व जलाशयों में डुबकी लगाई। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा में डुबकी लगाने और गंगा तट पर तिल का दान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। विद्वानों के मुताबिक, इसी दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और दक्षिणायण से उत्तरायण की ओर जाता है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी जनहित याचिका को सुनवाई शुरू होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील को 500 से भी ज़्यादा बार धमकियां मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में संविधान के मुताबिक आदेशों का पालन कराना हमें आता है, लेकिन जनता के हितों और अधिकारों से जुड़े मामलों में याचिका वापस नहीं ली जा सकती। एक बार सुनवाई शुरू हो जाने के बाद याचिकाकर्ता तो बदल सकता है, लेकिन सुनवाई बंद नहीं होगी, और ऐसी हालत में कोर्ट एमिकस क्यूरी (कोर्ट की मदद के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया वकील) नियुक्त कर सकता है। दरअसल, वर्ष 2006 में एक अन्य वकील के साथ मिलकर केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर करने वाले इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष नौशाद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें 500 से भी ज़्यादा बार फोन पर याचिका वापस लेने के लिए धमकी दी गई।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी जनहित याचिका को सुनवाई शुरू होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील को 500 से भी ज़्यादा बार धमकियां मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में संविधान के मुताबिक आदेशों का पालन कराना हमें आता है, लेकिन जनता के हितों और अधिकारों से जुड़े मामलों में याचिका वापस नहीं ली जा सकती। एक बार सुनवाई शुरू हो जाने के बाद याचिकाकर्ता तो बदल सकता है, लेकिन सुनवाई बंद नहीं होगी, और ऐसी हालत में कोर्ट एमिकस क्यूरी (कोर्ट की मदद के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया वकील) नियुक्त कर सकता है। दरअसल, वर्ष 2006 में एक अन्य वकील के साथ मिलकर केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर करने वाले इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष नौशाद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें 500 से भी ज़्यादा बार फोन पर याचिका वापस लेने के लिए धमकी दी गई।
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