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नई दिल्ली: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की आपत्तिजनक भाषा पर माफी मांगी है। दरअसल चंद्रयान-3 मिशन पर एक चर्चा के दौरान दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के विरुद्ध ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया कि विपक्ष ने हंगामा कर दिया।

कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी क्या आपने अपने सांसद रमेश बिधूड़ी का ये बयान सुना? कांग्रेस ने मांग की है कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी रमेश बिधूड़ी को चेतावनी दी है और उन्हें सदन में मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने को कहा है।

दरअसल संसद में कार्यवाही के दौरान भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी चंद्रयान-3 मिशन और इसरो की सफलता पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की सरकार की तारीफ की। जिस पर बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने रमेश बिधूड़ी के संबोधन के बीच उठकर कुछ सवाल उठाए।

नई दिल्ली: दीवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इसके तहत देशभर में पटाखों पर बैन मामले पर 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। इस दीवाली भी पटाखों पर बैन जारी रहेगा। दिल्ली/एनसीआर को छोड़कर देश में ग्रीन पटाखों की इजाजत रहेगी। वहीं, पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। वाईंट पटाखे यानि लड़ियों, रॉकेट आदि पटाखों पर बैन बरकरार रहेगा।

दिल्ली सरकार का पटाखों पर लगाया बैन जारी रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि बेरियम को पटाखों में बतौर केमकिल इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पटाखा निर्माता कम्पनियों ने कोर्ट से इसकी मांग थी। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि लड़ी जैसे जॉइंट क्रेकर्स के निर्माण और इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोर्ट को इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार का पटाखों पर लगाया गया बैन पूरी तरह से जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर की एजेंसिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें।

नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भाजपा मुख्‍यालय में आयोजित कार्यक्रम में नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा और राज्‍यसभा में पारित होने पर बधाई दी है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमने एक नया इतिहास बनते देखा है और हमारा सौभाग्‍य है कि कोटि-कोटि जनों ने हमें यह सौभाग्‍य दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि सालों तक इस निर्णय की चर्चा होगी। उन्‍होंने कहा कि इस निर्णय से हर नारी का आत्‍मविश्‍वास आसमान पर है। उन्‍होंने कहा कि कभी किसी निर्णय में देश के भाग्‍य को बदलने की क्षमता होती है। हम ऐसे निर्णय के साक्षी बने हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश की माताएं बहनें खुशियां मना रही हैं। यह सामान्य कानून नहीं है बल्कि नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। यह अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बढ़ा कदम है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का दोनों सदनों से पास होना इस बात का भी साक्षी है कि जब पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है, तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है, बड़े पड़ावों को पार करता है।

नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) लंबी चर्चा के बाद पास हो गया। बिल के समर्थन 215 वोट पड़े, जबकि विरोध में किसी ने वोट नहीं किया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल दो-तिहाई बहुमत से पास हो गया था।

राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर ऑटोमेटेड मल्टीमीडिया डिवाइस से वोटिंग हुई। कुछ सांसदों का वोट रिकॉर्ड नहीं होने पर उन्होंने पर्चियों से वोटिंग की। वहीं, लोकसभा में पर्चियों से वोटिंग कराई गई थी। 

संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद इसे अब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद महिला आरक्षण बिल कानून बन जाएगा।

महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा।

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