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लखनऊ: लॉ छात्रा से रेप करने के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह बुधवार को लखनऊ में एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने मामले की अगली सुनवाई चार मार्च को तय की है। चिन्मयानंद ने अदालत से डिस्चार्ज अर्जी दाखिल करने के लिए 15 दिन की मोहलत मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर ली। दूसरी तरफ विशेष अदालत ने रंगदारी व जानमाल की धमकी के एक मामले में छात्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान इस मामले के अन्य अभियुक्त संजय सिंह, डीपी सिंह, विक्रम सिंह व सचिन सिंह व्यक्तिगत रुप से जबकि अभियुक्त अजीर सिंह जरिए वकील अदालत में उपस्थित थे। लेकिन अन्त:वासी छात्रा गैरहाजिर थी। अदालत ने इसके जामिनदारो को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि यह मामला आरोप विरचन के लिए नियत है। लेकिन छात्रा की गैरहाजिरी के चलते आरोप तय करने की कार्यवाही नहीं हो सकी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों के शीघ्र निस्तारण का आदेश दे रखा है। इस मामले की भी अगली सुनवाई चार मार्च को होगी।

 

चिन्मयानंद का मामला

27 अगस्त, 2019 को इस बहुचर्चित मामले की एफआईआर अन्त:वासी छात्रा के पिता ने थाना कोतवाली, जिला शाहजहांपुर में दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक उनकी पुत्री एलएलएम कर रही है। वो उस कॉलेज के हास्टल में रहती थी। 23 अगस्त से उसका मोबाइल बंद है। उसका फेसबुक वीडीओ देखा। जिसमें स्वामी चिन्मयानंद व कुछ अन्य लोगों द्वारा उसका व अन्य लड़कियों का शारीरिक शोषण व दुष्कर्म तथा जान से मारने की धमकी दी गई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पुत्री के साथ कोई अप्रिय घटना करके कहीं गायब कर दिया गया है। जब मैने स्वामी जी से मोबाइल पर सम्पर्क किया, तो सीधे मुंह बात नहीं करके मोबाइल बंद कर लिया। उनकी पुत्री के कमरे में ताला बंद है। वीडीओ के मुताबिक उसमें साक्ष्य व सबूत होने की बात कही गई है। मुल्जिमान राजनैतिक व सत्ता पक्ष के दंबग तथा गुंडा किस्म के लोग हैं। साक्ष्य से टेड़छाड़ कर सकते हैं। लिहाजा उसका कमरा वीडीओ व मीडिया के सामने सील किया जाए।

आरोप पत्र दाखिल

20 सितंबर, 2019 को इस मामले में चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। चार नवंबर, 2019 को इस मामले की विवेचक व एसआईटी की निरीक्षक पूनम आंनद ने चिन्मयानंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(सी), 354(डी), 342 व 506 में आरोप पत्र दाखिल किया।

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